Move to Jagran APP

Indecent Remark Case : जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दो नवंबर को होगी सुनवाई

Jayaprada Indecent Remark Case कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख दी है। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को पहले ही खारिज कर दिया गया था। इन सभी मामलों की अपील हाईकोर्ट में की जाएगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 01:25 PM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 01:25 PM (IST)
Indecent Remark Case : जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दो नवंबर को होगी सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो नंबर की तारीख दी है।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Jayaprada Indecent Remark Case : फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपितों की ओर से चार्जशीट पर आपत्ति जताते हुए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सांसद डाॅ. एसटी हसन, आयोजक आरिज हसन के साथ ही सपा नेता फिरोज खां का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो नंबर की तारीख दी है।

loksabha election banner

वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से सपा नेता आजम खां की जीत के बाद कटघर थाना क्षेत्र में स्वागत सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सपा नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, सांसद डा. एसटी हसन, सम्भल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फरोज खां, रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां और आयोजनकर्ता आरिज हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद डा. एसटी हसन, सम्भल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां के साथ ही आयोजक आरिज हसन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपितों के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख दी है। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को पहले ही खारिज कर दिया गया था। इन सभी मामलों की अपील हाईकोर्ट में की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.