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Jayaprada Indecent Remark Case : अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब नौ नवंबर हो होगी सुनवाई

Jayaprada Indecent Remark Case कटघर थाना क्षेत्र स्थित एक कालेज में कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और मुरादाबाद के सांसद डाॅ. एसटी हसन ने शामिल हुए थे। यहां सपा नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 05 Nov 2021 09:48 AM (IST)Updated: Fri, 05 Nov 2021 09:48 AM (IST)
Jayaprada Indecent Remark Case : अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब नौ नवंबर हो होगी सुनवाई
एमपी-एमएलए कोर्ट अब नौ नवंबर को सुनवाई करेगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Jayaprada Indecent Remark Case : फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब नौ नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पूर्व मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान आरोपित सपा सांसद डा. एसटी हसन कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में जिरह के दौरान चार्ज फ्रेम करने के लिए कहा, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने इस मामले में आगामी एक सप्ताह का समय दिया, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने 15 दिन का समय मांगा था। एमपी-एमएलए कोर्ट अब नौ नवंबर को सुनवाई करेगी।

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अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर ने बताया कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खां ने जीत हासिल की थी। चुनाव में जीत के बाद उनके सम्मान में कटघर थाना क्षेत्र स्थित एक कालेज में कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और मुरादाबाद के सांसद डाॅ. एसटी हसन शामिल हुए थे। इसी दौरान सपा नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी मामले में कटघर थाने में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, डा. एसटी हसन, सम्भल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां, रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां और आयोजनकर्ता आरिज खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन के साथ आयोजक आरिज हसन कोर्ट में पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट चार्ज फ्रेम करने के लिए अगली तारीख दी है, जिस पर अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने आगामी एक सप्ताह का समय प्रदान करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तारीख दी है।


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