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इंडोनेशिया दूतावास करेगा जमातियों की मदद, अधिवक्ता से किया संपर्क Moradabad News

इंडोनेशिया के दूतावास के अधिकारी जकीर उल्लाह ने अधिवक्ता वैभव अग्रवाल से की बात। ठाकुरद्वारा की मस्जिद से पकड़े गए थे विदेशी नागरिक।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 01 May 2020 10:02 AM (IST)Updated: Fri, 01 May 2020 10:03 AM (IST)
इंडोनेशिया दूतावास करेगा जमातियों की मदद, अधिवक्ता से किया संपर्क  Moradabad News
इंडोनेशिया दूतावास करेगा जमातियों की मदद, अधिवक्ता से किया संपर्क Moradabad News

मुरादाबाद, जेएनएन। ठाकुरद्वारा की मस्जिद में वीजा उल्लंघन व महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार आठ इंडोनेशिया के नागरिकों को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इन नागरिकों की मदद के लिए अब इंडोनेशिया के सरकार ने पहल शुरू कर दी है। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित इंडोनेशिया के दूतावास में कार्यरत अधिकारी जकीर उल्लाह ने स्थानीय अधिवक्ता वैभव अग्रवाल से संपर्क किया। अधिवक्ता के मुताबिक इंडोनेशिया दूतावास के अधिकारी ने ठाकुरद्वारा में दर्ज मुकदमे भारतीय कानून के मुताबिक लगी आपराधिक धाराओं और जमानत के संबंध में जानकारी मांगी। दूतावास के अधिकारी ने पूछा कि वीजा नियमों के उल्लंघन में क्या सजा हो सकती है। साथ ही उनके नागरिकों को अभी कहां रखा गया है।

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क्वारंटाइन पूरा होने पर भेजे गए थे जेल

बुधवार को सीजेएम कोर्ट में 28 दिनों का क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने दस जमातियों को गिरफ्तार करके रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया था। इसमें वीजा नियमों के उल्लंघन में आठ इंडोनेशिया के नागरिकों को जनपद की अस्थायी जेल में भेज दिया गया था। साथ ही तमिलनाडु राज्य के दो नागरिकों की जमानत मंजूर हो गई थी। दो जमातियों को जमानत मिलने के बाद ही इंडोनेशिया के दूतावास ने अधिवक्ता से विदेशी नागरिकों की मदद करने के साथ ही परामर्श मांगा था।

नागरिकों के संबंध में मांगी जानकारी

इंडोनेशिया के दूतावास ने संपर्क करके अपने नागरिकों के केस के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्हें सभी तथ्यों के साथ ही भारतीय कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इस मुकदमे की पैरवी के लिए वह मुझे अधिकृत कर रहे हैं।

वैभव अग्रवाल,अधिवक्ता


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