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Indian Railways : युवा रेल कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को एक माह में म‍िलेगी पेंशन

Railway employee corona infection death dependent pension Job facility रेलवे के युवा कर्मचार‍ियों की अगर कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है तो एक महीने में ही पेंशन की सुविधा म‍िलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आश्रित को नौकरी के ल‍िए भी ज्‍यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 08:50 AM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 08:55 AM (IST)
Indian Railways : युवा रेल कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को एक माह में म‍िलेगी पेंशन
युवा रेल कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को एक माह में मिलेगा पेंशन।

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। Railway employee corona infection death dependent pension Job facility : न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले रेल कर्मियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारी की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को एक माह के अंदर ही पेंशन म‍िलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एक आश्रित को शीघ्र नौकरी भी दी जाएगी। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए तत्काल इस पर अमल करने को कहा है।

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न्यू पेंशन स्कीम में शामिल अधिक कर्मचारी युवा हैं। इन कर्मियों की किसी कारण से मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को पेंशन मिलने में एक साल तक का समय लग जाता है। क्योंकि रेल प्रशासन इन कर्मियों केे आश्रितों की फाइल तैयार करने में तीन माह का समय लेे लेता है। इसके बाद फाइल दिल्ली भेजी जाती है, जहां छह से नौ माह का समय लग जाता है। ऐसे में आश्रितों को नौकरी देने में एक से दो साल का समय लग जाता है।

कोरोना संक्रमण से काफी केंद्रीय कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इसमें रेलवे कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है। मुरादाबाद रेल मंडल में एक पिछले डेढ़ माह में कोरोना से 23 कर्मियों की मौत चुकी है। इन कर्मियों के आश्रितों को पेंशन देने के लिए फाइल तक तैयार नहीं की गई है। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पेंशन देने का आदेश दिया है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के उप सचिव ने तीन जून को पत्र जारी किया है। इसमें रेलवे बोर्ड केे चेयरमैन समेत अन्य विभाग के अधिकारियों को आदेश द‍िए हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में शामिल किसी भी कर्मचारी की कोरोना से मौत हो चुकी है या हो जाती है तो उसके आश्रित को एक माह के अंदर पेंशन देना शुरू कर दें। आश्रित को कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 फीसद राशि दस साल तक और उसके बाद आजीवन 30 फीसद राशि पेंशन दी जाएगी।

इसके साथ ही मृतक कर्मचारी के अन्य राशि का भुगतान व उसके आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था करें। जिससे कर्मियों के आश्रितों को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़े। नरमू के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने बताया कि मंत्रालय का पत्र समेत अन्‍‍‍य मांग पत्र मंडल के अधिकारियों को देंगे और एक माह के अंदर न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मियों के आश्रितों को पेंशन का भुगतान करने की मांग करेंगे। 


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