सोना बेचने पर देना पड़ेगा आयकर, अब इन बातों का रखना होगा ध्यान Moradabad News
कारोबारी सोना बेचने वाले की सूचना आयकर विभाग को देने के साथ पैनकार्ड या आधार कार्ड नंबर भी बताएंगे। अब आम लोगों से भी टैक्स वसूलने की तैयारी।
मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। सोना खरीदने पर आपसे जीएसटी लिया जाता है। अब बेचने पर भी आयकर (इनकम टैक्स) देना होगा। अब तक सोना बेचने वाले कारोबारियों से ही इनकम टैक्स लिया जाता था लेकिन अब आम लोगों से भी टैक्स वसूलने की तैयारी है।
सोना बेचने वाले व्यक्ति की आय की गणना शार्ट टर्म कैपिटल गेन व लांग टर्म कैपिटल गेन के आधार पर की जाएगी। कारोबारी सोना बेचने वाले की सूचना आयकर विभाग को देने के साथ पैनकार्ड या आधार कार्ड नंबर की जानकारी देगा। संयुक्त आयकर आयुक्त यदुवीर सिंह ने बताया कि सोना बेचने पर किस आधार पर आयकर लिया जाएगा। इसके लिए आयकर दाताओं को जागरूक किया जा रहा है।
ऐसे होगी आय की गणना
3 साल के बाद सोना बेचने पर आय की गणना लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत होगी। 20 फीसद आय खरीदने व बेचने के समय मूल्य के अंतर पर मानी जाएगी। सोना खरीदने के तीन साल के अंदर बेचने पर आय की गणना शार्ट टर्म कैपिटल गेन के आधार पर होगी।
क्या है कैपिटल गेन
कम समय में पूंजी निवेश से होने वाली आय को शार्ट टर्म कैपिटल गेन और लंबे समय तक पूंजी निवेश करने से होने वाले आय को लांग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। दोनों की टैक्स की गणना अलग-अलग आय वर्ग पर अलग अलग होती है।
सोना खरीदते समय जरूर लें रसीद
सोना या सोने से बने जेवर खरीदते समय रसीद अवश्य लें, सोना बेचते समय व आयकर रिटर्न दाखिल करते समय रसीद को प्रस्तुत करें। रसीद नहीं होने पर सोने के बेचने पर मिली राशि को व्यक्ति की आय मान लिया जाएगा और उसी के आधार पर आयकर लिया जाएगा।
एक्सपर्ट की राय
चार्टर्ड अकाउंटेंट अजीत कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोना बेचने पर आयकर लिया जाएगा। आयकर कम देने से बचने के लिए सोना खरीदने का रसीद होनी चाहिए।
वार्षिक आय में जुड़ेगा सोना बेचने पर मिला लाभ
खरीद के तीन साल के अंदर सोना बेचने पर यदि एक लाख रुपये का मुनाफा होता है तो यह वार्षिक आय में जुड़ेगा। यानी यदि सोना बेचने वाले की वार्षिक आय पांच लाख है तो यह बढ़कर छह लाख रुपये हो जाएगी। इस पर दस फीसद आयकर लिया जाएगा। पांच लाख तक वार्षिक आय पर आयकर की छूट है, इसलिए शेष एक लाख रुपये पर दस फीसद आयकर देना होगा। यही नहीं यदि खरीद के तीन साल के बाद सोना बेचने पर किसी व्यक्ति को दस लाख रुपये की आय होती है तो सोना बेचने वाले की आय में दस लाख का बीस फीसद यानी दो लाख जुड़ेगा। संबंधित व्यक्ति को बीस हजार रुपये आयकर का देना पड़ेगा।