Income Tax Return : अब जुर्माने से बचाएगी आयकर विभाग की सलाना आय रिपोर्ट, रिटर्न भरने से पहले रखना हाेगा इसका ख्याल
Income Tax Return Annual Income Report News आयकर विभाग आपके आय जानकारी एकत्रित कर रहा है रिटर्न भरने के पहले आपकी आय की सूची उपलब्ध कराएगा उसके आधार पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग जुर्माना का वसूली करेगा।
मुरादाबाद, प्रदीप चाैरसिया। Income Tax Return Annual Income Report News : आयकर विभाग आपके आय की जानकारी एकत्रित कर रहा है, रिटर्न भरने के पहले आपकी आय की सूची उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग जुर्माना का वसूली करेगा। इसके लिए आयकर विभाग फार्म 26 वार्षिक सूचना वितरण (एआइएस) जारी करेगा।
सरकार ने आयकर की चोरी करने पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग को डिजिटल सिस्टम पर ले आया है। जिससे आयकर दाता को आयकर विभाग जाने की आवश्यकता नहीं हैं, आन लाइन रिटर्न, शिकायत व अपील तक दाखिल कर सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया है। सभी प्रकार की लेन देन में पैन कार्ड या आधार कार्ड की मांग किया जाता है। लेने जाने वाली कंपनी , दुकानदार और जमीन की रजिस्ट्री करने वाले विभाग पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर व खरीद व बिक्री की जानकारी आन लाइन आयकर विभाग तो भेज देता है।इसी तर्ज पर बैंक के खाते को आयकर विभाग के सिस्टम से जोड़ा गया है।
आयकर विभाग ने कम टैक्स देने या आय को छुपाने वालों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने के बजाय उससे आयकर जमा कराने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए पिछले सप्ताह फार्म 26 एआइएस की व्यवस्था किया है। जो पैन कार्ड व आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। रिटर्न भरने से पहले आयकर विभाग आयकर दाता के ई मेल पर फार्म 26 एआइएस उपलब्ध कराएगा। जिसमें आयकर दाता की साल भर में कितना वेतन मिला, अन्य स्रोत से कितने की आय हुई, कहां पूंजी निवेश किया, कितने की संपत्ति खरीदा या बेचा आदि की जानकारी होगी।
फार्म 26 एआइएस के आधार पर रिटर्न दाखिल करना होगा, अगर कम आयकर जमा किया है तो शेष राशि जमा कर सकता है। 26 एआइएस के आधार पर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले आयकर दाता से जुर्माना व ब्याज लिया जाएगा। नई व्यवस्था के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों की आसानी भी हो जाएगा।
वरिष्ठ कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने वालों को आनलाइन फार्म 26 एआइएस उपलब्ध कराएगा, जिसमें आयकर दाता की आय व्यय की जानकारी होगी, उसी के आधार पर रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा