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रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में 10 मई को होगी सुनवाई

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में अब 10 मई को सुनवाई होगी। सांसद आजम खां की यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए उप जिलाधिकारी सदर ने पिछले साल तोड़ने के आदेश जारी किए थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 27 Apr 2021 10:25 AM (IST)Updated: Tue, 27 Apr 2021 10:25 AM (IST)
रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में 10 मई को होगी सुनवाई
यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है।

मुरादाबाद। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में अब 10 मई को सुनवाई होगी। सांसद आजम खां की यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए उप जिलाधिकारी सदर ने पिछले साल तोड़ने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। तब से यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है।

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सोमवार को इसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन, इन दिनों कोरोना संक्रमण के चलते अदालतों में जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जा रही है। इसके चलते अदालत ने इसमें अगली तारीख दे दी है। सहायक जिला जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई 10 मई को होगी।


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