लोन लिया है और किस्त जमा नहीं कर पाएं हैंं तो एक मुश्त समाधान योजना का उठाएं लाभ, जानें कैसे मिलेगा फायदा
One time settlement scheme उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. लखनऊ ने बकायादारों को बड़ी राहत देने वाली एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी बकायदारों जिन्होंने निर्धारित अवधि में ऋण राशि को जमा नहीं किया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। One time settlement scheme : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. लखनऊ ने बकायादारों को बड़ी राहत देने वाली एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी बकायदारों जिन्होंने निर्धारित अवधि में ऋण राशि को जमा नहीं किया है तथा उन पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर एक बड़ी राशि हो गई है। ऐसे सभी लाभार्थियों से अब मात्र निर्धारित अवधि का ही साधारण ब्याज लेकर एक मुश्त खाते को बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाभार्थी को दण्ड ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं निर्धारित अवधि के बाद के वर्षों का भी समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा विगत वर्षो में विभिन्न योजनाओं यथा स्वतःरोजगार योजना, अनुविनि पम्पसेट योजना, सिलाई मशीन, रिक्शा ठेला योजना, महिला समृद्धि योजना, शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना व टर्मलोन योजना, लघु उद्योग, व्यवसाय ऋण योजना, सैनेटरी मार्ट योजना एवं स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन आदि योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वितरित ऋणों की वसूली को प्रबन्ध निदेशक, उप्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि, लखनऊ ने बकायादारों को एक बड़ी राहत देने वाली एक विशेष ओटीएस (एक मुश्त समाधान योजना) लागू की है।
इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी बकायदारों को लाभ मिलेगा। जिन्होंने निर्धारित अवधि में ऋण राशि जमा नहीं की। उन पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कर्ज की बड़ी धनराशि बकाया है। ऐसे बकाएदारों को अब मात्र निर्धारित अवधि का ही साधारण ब्याज लेकर एक मुश्त खाते को बंद हो जाएगा, जिससे लाभार्थी को दण्ड ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं निर्धारित अवधि के बाद के वर्षों का भी समस्त ब्याज माफ कर दिया जायेगा। यह योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2021 तक उठाया जा सकता है।