यदि आप आयकर दाता हैं तो दिमाग में बसा लें ये तारीख, नहीं तो देना पड़ेगा दस गुना जुर्माना Moradabad news
20 हजार से अधिक आयकर दाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आयकर दाता 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक 10 गुना जुर्माना देकर रिटर्न कर सकेंगे।
मुरादाबाद, जेएनएन। यदि आप किसी कारण से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैैं तो 31 दिसंबर तक डेडलाइन है। 31 दिसंबर तक आप 1000 रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको दस गुना अधिक जुर्माना देकर आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा। जोन में 20 हजार से अधिक आयकरदाताओं ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
31 जुलाई तक भरना होता है रिटर्न
आयकर के रिटर्न को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 का रिटर्न सभी आयकर दाताओं को 31 जुलाई तक भरना अनिवार्य था। पांच लाख से काम आय वाले मैनुअल या आनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैैं, जबकि पांच लाख से अधिक आय वालों को आनलाइन रिटर्न भरना अनिवार्य है।
जोन में हैं 2.25 लाख आयकरदाता
मुरादाबाद जोन में 2.25 लाख आयकर दाता है। इसमें 20 हजार आयकर दाता ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले आयकर दाता को 31 दिसंबर तक एक हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल करने का समय है। इसके बाद एक जनवरी से 31 मार्च तक दस गुना यानी दस हजार रुपये जुर्माना देने के बाद रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिलेगी। 31 मार्च के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 का रिटर्न दाखिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग जांच व कार्रवाई करेगा।
संयुक्त आयकर आयुक्त यदुवीर सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर दाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जनवरी से अधिक जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा।