पति के रुपये को पत्नी ने निवेश किया तो देना पड़ेगा इनकम टैक्स
कोरोना संक्रमण के कारण वित्तीय वर्ष 2018-2019 के रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। अगर किसी ने कम आयकर जमा किया है तो वह शेष राशि भी जमा कर सकता है। यह छूट केवल 31 दिसंबर तक ही रहेगी ।
मुरादाबाद, जेएनएन । पत्नी काे पति से मिलने वाले रुपये खर्च करने का पूरा अधिकार है । उसे वह कहीं पर भीखर्च कर सकती है लेकिन कहीं उस पैसे का निवेश नहीं कर सकती । यदि वह ऐसा करती है तो यह रकम आयकर की श्रेणी में आ जाएगी । पत्नी को आयकर देना पड़ेगा और रिटर्न भरना पड़ेगा। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है।
कोरोना संक्रमण के कारण वित्तीय वर्ष 2018-2019 के रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। अगर किसी ने कम आयकर जमा किया है तो वह शेष राशि भी जमा कर सकता है। यह छूट केवल 31 दिसंबर तक ही रहेगी । उसके बाद एक जनवरी से 31 मार्च तक जमा करने पर दस हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न भरना होगा ।
नोट बंदी के बाद और अब कोरोना संक्रमण के कारण अधिकांश लोगों ने लेन देन आनलाइन करना शुरू कर दिया है। अधिकांश लोगों ने घर के खर्च के लिए प्रत्येक माह पत्नी के खाते में रुपये भेजना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग आनलाइन खाते की निगरानी शुरू कर दी है। खाते में प्रत्येक माह आने वाले रुपये को आय के रूप से देखना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ऐसे खाते पर नजर रखे हुए हैं। रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग ऐसे खातेा धारकों को नोटिस भेज सकता है और मासिक आय के बारे में जानकारी मांग सकता है।
वरिष्ठ कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि पति घर के खर्च के लिए पत्नी के बैंक खाते में रुपये देता है तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी लेकिन पत्नी को आयकर नहीं देना पड़ेगा। पत्नी अगर पति से मिले रुपये को कहीं निवेश करती है तो पत्नी आयकर देना पड़ेगा। रिटर्न भरने में पति को इसका जिक्र करना चाहिए। पत्नी द्वारा निवेश किए गए रुपये से मिलने वाले लाभांश पर आयकर देना चाहिए और रिटर्न भी दाखिल करना चाहिए।