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पुराने वाहन पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है तो कल से बढ़ जाएगी परेशानी Moradabad News

आज तक पंजीयन का नवीनीकरण कराने की अंतिम तारीख। जिले में 50 हजार हैैं एक्सपायर पंजीयन वाले वाहन। कल से बढ़ेगी परेशानी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 04:10 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 04:10 PM (IST)
पुराने वाहन पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है तो कल से बढ़ जाएगी परेशानी  Moradabad News
पुराने वाहन पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है तो कल से बढ़ जाएगी परेशानी Moradabad News

मुरादाबाद, जेएनएन। पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले पुराने वाहनों को शनिवार से सीज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए अंतिम तिथि दस जनवरी निर्धारित की गई है। जिले में एक्सपायर पंजीयन वाले वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक है। 

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वन टाइम टैक्स देने की है व्यवस्था

व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वाहन खरीदने पर वन टाइम टैक्स देने की व्यवस्था है। उसी टैक्स के साथ वाहन का पंजीयन 15 साल तक के लिए किया जाता है। इस तरह व्यवस्था बाइक, कार, स्कूल बस, कृषि प्रयोग वाले टैक्ट्रर व एम्बुलेंस के लिए है। वन टाइम टैक्स देने के बाद अधिकांश वाहन मालिक समझ लेते हैैं कि आजीवन टैक्स देने के बाद पुन: पंजीयन की आवश्यकता नहीं हैैं।

की जाएगी कार्रवाई 

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम तक पंजीयन का नवीनीकरण कराने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन इकाई द्वारा कार्रवाई की जाएगी और वाहनों को सीज किया जाएगा। 

2005 से पहले खरीदे गए वाहनों आएंगे कार्रवाई की जद में

वर्ष 2005 पहले खरीदे गए कार, बाइक, एम्बुलेंस, ट्रैक्टर की संख्या 50 हजार से अधिक है। इसमें अधिकांश वाहन मालिकों ने जानकारी के अभाव में वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है। इससे सभी वाहन एक्सपायर पंजीयन के श्रेणी में आ गए हैैं।  परिवहन विभाग एक साल से लगातार ऐसे मालिकों को नोटिस जारी कर वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण कराने अनुरोध कर रहा है। साथ ही बिना पंजीयन कराए वाहन नहीं चलाने का आदेश भी जारी किया है। दस जनवरी तक पंजीयन का नवीनीकरण करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद सिर्फ सौ वाहन मालिक पंजीयन नवीनीकरण कराने पहुंचे। 

आज शाम तक पंजीयन नवीनीकरण की डेडलाइन

शुक्रवार शाम तक वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण कराने की डेडलाइन पहले से तय है। इस दौरान पंजीयन नहीं करने वालों के वाहन सीज करने की कार्रवाई होगी। सीज होने पर वाहन मालिक से जुर्माना लिया जाएगा और पंजीयन का नवीनीकरण कराने के बाद वाहन छोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग ने प्रवर्तन इकाई को सड़कों पर चलने वाले एक्सपायरी वाहनों को सीज करने के आदेश जारी किए हैं। 


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