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नागरिकता पर पूछा सवाल तो गृह मंत्रालय ने भेजा आमंत्रण Moradabad news

विदेशियों की नागरिकता की जानकारी के सवाल पर गृह मंत्रालय के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 01:38 PM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 02:30 PM (IST)
नागरिकता पर पूछा सवाल तो गृह मंत्रालय ने भेजा आमंत्रण Moradabad news
नागरिकता पर पूछा सवाल तो गृह मंत्रालय ने भेजा आमंत्रण Moradabad news

रितेश द्विवेदी,(मुरादाबाद) : विदेशियों की नागरिकता की जानकारी के सवाल पर गृह मंत्रालय के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले 26 रजिस्टरों में जानकारी दर्ज है, कार्यालय आने पर सूचना मिलेगी। विदेशी नागरिकों के आवेदन का कोई रिकार्ड नहीं रखता। विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने के सवाल पर जवाब देने में टाल-मटोल किया। स्पष्ट रूप से कहा है किसी भी दिन कार्यालय में आकर आप फाइलों को देखकर स्वयं अपना जवाब खोज सकते हैं।

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26 रजिस्टर में दर्ज हैं जानकारियां

दैनिक जागरण ने 16 सितंबर 2019 को गृह मंत्रालय से पांच सवाल पूछे थे। सबसे पहला सवाल था कि देश की आजादी के बाद से कितने विदेशी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। आरटीआइ के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय के अफसरों ने बताया नागरिकता नियम 2009 के अनुसार सभी रिकार्ड कार्यालय में रखे जाते हैं लेकिन, जो जानकारी आरटीआइ में मांगी गई है। वह बहुत ही विशाल है। कितने विदेशी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है कि इसकी जानकारी कार्यालय के कुल 26 रजिस्टर में दर्ज है। ऐसे में जानकारी देने संभव नहीं है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस जानकारी का जवाब देने के लिए आवेदक को गृह मंत्रालय आने का आमंत्रण भी दे दिया कि वह कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर जानकारी को देख सकता है। मंत्रालय के अफसर इस मामले में लिखित में जानकारी देने के मामले में साफ इन्कार तो नहीं किया लेकिन, जानकारी भी नहीं दी। 

नागरिकता आवेदन का मंत्रालय के पास कोई रिकार्ड नहीं

तीन वर्ष पूर्व पाकिस्तानी मूल के सिंगर अदनान शामी को गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता प्रदान की थी। उनको यह नागरिकता 16 साल के लंबे इंतजार के बाद दी गई थी। साल 2001 में टूरिस्ट वीजा में आने के बाद से ही वह भारतीय नागरिकता लेने का प्रयास करने लगे थे। भारतीय नागरिकता लेने के लिए ऐसे कितने लोगों ने प्रयास किए, इसकी कोई भी जानकारी गृह मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। आरटीआइ के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय के अफसरों ने स्पष्ट रूप से कहा है बीते 25 सालों में कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया। इसकी कोई भी जानकारी मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसका रिकार्ड रखना अनिवार्य भी नहीं है।


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