कोरोना काल में फीस वसूली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल ने दायर की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूलों द्वारा कोरोना काल में स्कूल बंद होने के समय की फीस वसूली को लेकर मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ़ आल स्कूल ने याचिका दायर की है। इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि घोषित की है।
मुरादाबाद, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूलों द्वारा कोरोना काल में स्कूल बंद होने के समय की फीस वसूली को लेकर मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ़ आल स्कूल ने याचिका दायर की है। इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि घोषित की है।
मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ आल स्कूल के संयोजक अनुज गुप्ता एडवोकेट का कहना है कि अभिभावकों ने अपनी मांग ईमेल के माध्यम से, ट्वीटर के माध्यम से, जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से, जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई थी लेकिन, राहत न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूल अभिभावकों व स्कूली बच्चों पर एसएमएस के जरिए पूरी फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा था जिसमें पूछा गया था कि स्कूल में कक्षाएं न चलने के बाद भी स्कूल की फीस को लेकर क्या नियम लाए गए हैं। याचिका में राज्य में निजी स्कूलों द्वारा वसूले जा रही अतिरिक्त फीस और मनमानी शुल्क को चुनौती दी गई है।