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शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सांसद आजम खां की जमानत पर अब 16 को होगी सुनवाई

शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां पत्नी विधायक डा. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। सांसद इन दिनों अपनी बेटे के साथ सीतापुर की जेल में बंद हैं।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 01:07 PM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 05:10 PM (IST)
शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में सांसद आजम खां की जमानत पर अब 16 को होगी सुनवाई
जमानत अर्जी पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर में शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां, पत्नी विधायक डा. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल करने के आरोप में तीनों के खिलाफ अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। सांसद इन दिनों अपनी बेटे के साथ सीतापुर की जेल में बंद हैं। शत्रु संपत्ति के कई मामलों में सांसद आजम खां पर मुकदमे दर्ज क‍िए गए हैं। 

जमीन कब्‍जाकर जौहर यूनिवर्सिटी में म‍िलाया था 

सांसद आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाकर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने का यह चौथा मामला था। इसके अलावा कस्टोडियन की भूमि कब्जाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में आरोप था क‍ि सींगनखेड़ा गांव में ताहिर हुसैन खां की जमीन है। वे पाकिस्तान में रहते हैं। उनकी जमीन सरकारी अभिलेखों में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां ने इसे अपनी यूनिवर्सिटी में मिला लिया था, जो गैर कानूनी है। उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।


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