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शत्रु संपत्ति मामले में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर अब पांच मई को होगी सुनवाई

Possession of enemy property at Rampur शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर अब पांच मई को सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति कब्जाने का यह मामला रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 01:22 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 01:22 PM (IST)
शत्रु संपत्ति मामले में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर अब पांच मई को होगी सुनवाई
मामला रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था।

मुरादाबाद। शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर अब पांच मई को सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति कब्जाने का यह मामला रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था।

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सांसद पर आरोप है कि उन्होंने शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल कर लिया था। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटा अब्दुल्ला भी नामजद हैं। सांसद इन दिनों बेटे के साथ सीतापुर की जेल में बंद हैं, जबकि पत्नी जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। सांसद की ओर से शत्रु संपत्ति के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा समय मांगा है, जिस पर अब पांच मई को सुनवाई की जाएगी। 


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