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सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरण में अब 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। मंगलवार को भी सुनवाई होनी थी लेकिन नवरात्र के पहले दिन के उपलक्ष्य में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 08:50 AM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 08:50 AM (IST)
सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरण में अब 22 अप्रैल को होगी सुनवाई
यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है।

मुरादाबाद। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन नवरात्र के पहले दिन के उपलक्ष्य में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। गौरतलब है कि उप जिलाधिकारी सदर ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। तब से यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है।


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