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सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तीन मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई, जानें वजह

Rampur MP Azam Khan रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामलों में सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। तीनों ही मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय के हैं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 01:10 PM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 01:10 PM (IST)
सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तीन मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई, जानें वजह
न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।

मुरादाबाद, जेएनएन। Rampur MP Azam Khan : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामलों में सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। तीनों ही मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय के हैं। इस चुनाव में आजम खां समाजवादी के टिकट पर मैदान में थे। इसमें उनको जीत भी हासिल हुई थी। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी और बालीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा को चुनाव में हराया था।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। जिन तीन मुकदमों में सुनवाई होनी थी, वे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे। आजम खां सपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। प्रचार के लिए उन्होंने जिले भर में जनसभाएं की थीं। नौ अप्रैल 2019 को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टांडा हुरमतनगर में जनसभा के दौरान दिए भाषण पर आपत्ति जताते हुए वीडिया अवलोकन टीम प्रभारी राम नरेश ने बिलासपुर थाने में रिपोर्ट कराई थी।

इसमें सांसद पर अमर्यादित और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 13 अप्रैल 2019 काे अहरो गांव में जनसभा करने पर सांसद के खिलाफ खजुरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें उन पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप है। तीसरा मुकदमा 23 अप्रैल काे सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज किया गया था, जिसमें सांसद पर मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काने का आरोप है। पिछली तारीख पर अदालत ने तीनों मामलों में सांसद पर आरोप तय कर दिए थे।


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