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सांसद आजम खां की पत्नी के रिसोर्ट में बिजली चोरी के मुकदमे में अब सात दिसंबर को होगी सुनवाई

Electricity theft at Azam wifes resort मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब सात दिसंबर को सुनवाई करेगी। शहर विधायक के रिसार्ट में करीब दो साल पहले बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 04:44 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 04:44 PM (IST)
सांसद आजम खां की पत्नी के रिसोर्ट में बिजली चोरी के मुकदमे में अब सात दिसंबर को होगी सुनवाई
टीम का आरोप था कि रिसार्ट में चोरी से बिजली जलाई जा रही थी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Electricity theft at Azam wife's resort : रामपुर सांसद आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा के र‍िसोर्ट में बिजली चोरी के मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब सात दिसंबर को सुनवाई करेगी। शहर विधायक के र‍िसोर्ट में करीब दो साल पहले बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा था। टीम का आरोप था कि र‍िसोर्ट में चोरी से बिजली जलाई जा रही थी।

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डूंगरपुर बिजलीघर पर तैनात तत्कालीन जेई राहुल रंजन की ओर से विधायक के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 को बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में चल रही है। अभी तक उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार और अधिशासी अभियंता भीष्म सिंह की गवाही पूरी हो चुकी है। पिछली तारीख पर लाइनमैन ओम प्रकाश की गवाही हुई थी। अब उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी है। गुरुवार को जिरह होनी थी, जिसके लिए गवाह लाइनमैन कोर्ट पहुंचे। बिजली विभाग के अधिवक्ता सर्वेश गुप्ता ने बताया कि समय के अभाव के चलते जिरह नहीं हो सकी। अब जिरह के लिए कोर्ट ने सात दिसंबर नियत की है। 


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