Move to Jagran APP

अमर सिंह की बेटियों के खिलाफ विवादित बयान के मामले में अब आठ द‍िसंबर को होगी सुनवाई

Controversial statement on Amar Singh daughters मुकदमा विवेचना के लिए रामपुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मुकदमे की विवेचना अजीमनगर थाना पुलिस द्वारा की गई थी। विवेचना पूरी कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 04:42 PM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 04:42 PM (IST)
अमर सिंह की बेटियों के खिलाफ विवादित बयान के मामले में अब आठ द‍िसंबर को होगी सुनवाई
आरोपित सांसद को चार्जशीट की नकलें उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Controversial statement on Amar Singh daughters : दिवंगत सपा नेता अमर सिंह की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने के मामले में भी सांसद आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खां वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश भी हुए। कोर्ट ने मुकदमे में आरोपित सांसद को चार्जशीट की नकलें उपलब्ध कराने के आदेश दिए। अब इस मामले की सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।

loksabha election banner

यह मुकदमा अक्टूबर 2018 में अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने में दर्ज हुआ था। उनका आरोप था कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में उनकी बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने आजम खां पर बेटियों की हत्या करने का आरोप लगाया था। मार्च 2020 में यह मुकदमा विवेचना के लिए रामपुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मुकदमे की विवेचना अजीमनगर थाना पुलिस द्वारा की गई थी। विवेचना पूरी कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है।

गलत शपथ पत्र देने के मुकदमे में हुई सुनवाई : रामपुर सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ गलत शपथ पत्र देने के मुकदमे में सुनवाई हुई, जिसमें अब्दुल्ला की वीडियो कांफ्रेंस से पेशी कराई गई। कोर्ट ने इस मुकदमे में दाखिल चार्जशीट की नकलें अब्दुल्ला को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर नियत की है। अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह जीत भी गए थे। नामांकन के दौरान बसपा प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर आपत्ति जताई थी। अब्दुल्ला ने शपथ पत्र देकर अपनी उम्र चुनाव लड़ने योग्य बताई थी। बाद में इसी शपथ पत्र को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग के आदेश पर स्वार में प्रभारी निरीक्षक राजस्व के पद पर तैनात सोमपाल सिंह ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गलत शपथ पत्र देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.