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Abdullah Birth Certificate Case : सांसद आजम खां और उनके परिवार पर दर्ज तीन मुकदमों में नहीं हो सकी सुनवाई

Abdullah Birth Certificate Case सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आरोपितों के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र देकर समय की मांग की गई। इस पर एमपी-एलएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक दुबे ने 26 नवंबर सुनवाई के लिए तय कर दी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 16 Nov 2021 02:21 PM (IST)Updated: Tue, 16 Nov 2021 02:21 PM (IST)
Abdullah Birth Certificate Case : सांसद आजम खां और उनके परिवार पर दर्ज तीन मुकदमों में नहीं हो सकी सुनवाई
सांसद आजम खां और उनके परिवार पर दर्ज तीन मुकदमों में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 26 को होगी सुनवाई।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Abdullah Birth Certificate Case : रामपुर सांसद आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों में सुनवाई टल गई। उनके अधिवक्ता द्वारा समय की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर अदालत ने तीनों मामलों में अब 26 नवंबर नियत कर दी है।

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सांसद आजम खां और परिवार पर दर्ज यह तीन मामले उनके बेटे अब्दुल्ला की जन्म तिथि से जुड़े हैं। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने कम उम्र में अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। उम्र चुनाव योग्य कराने के लिए पहले उसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। बाद में उसके पैन कार्ड और पासपोर्ट में भी जन्मतिथि बदलवा दी थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद और उनके परिवार के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी पैन कार्ड बनवाने के आरोप में तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। इन तीनों मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इनमें जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटा अब्दुल्ला नामजद हैं। पैन कार्ड मामले में सांसद और उनका बेटा नामजद हैं, जबकि पासपोर्ट के मुकदमे में सिर्फ अब्दुल्ला को नामजद किया है। मंगलवार को तीनों मुकदमों में सुनवाई होनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आरोपितों के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र देकर समय की मांग की गई। इस पर एमपी-एलएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक दुबे ने 26 नवंबर सुनवाई के लिए तय कर दी है। 

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