जीएसटी की दरें घटने से गिरेंगे दाम, मिलेगी राहत
जीएसटी काउंसिल ने 80 उत्पाद पर टैक्स रेट कम कर दिए
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को 80 उत्पाद पर टैक्स रेट कम कर दिए। ये आदेश 27 जुलाई से लागू हो जाएगा, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक ग्राहकों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसलिए निर्धारित तारीख से ही तय टैक्स के हिसाब से सामान बेचा जाएगा। पहले अपंजीकृत व्यापारियों से माल खरीदना भी व्यापारी के लिए टेढ़ी खीर थी। उसका टैक्स भी व्यापारी को ही जमा करना पड़ रहा था। जीएसटी काउंसिल ने राहत देने हुए टैक्स रेट कम किए हैं। इससे व्यापारी और ग्राहकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
शनिवार की शाम जीएसटी काउंसिल के टैक्स रेट की जानकारी मिलने के बाद बाजार में दुकानदारों को सुकून मिला है। आम लोगों का कहना है कि टैक्स रेट बढ़ने पर दाम फौरन बढ़ा दिए जाते हैं तो व्यापारियों को दाम एकदम कम भी कर देने चाहिए।
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ये बोले व्यापारी
जीएसटी काउंसिल का फैसला सराहनीय है, लेकिन दुकानदार स्टॉक पुराने टैक्स पर क्लीयर होने के बाद ही नये टैक्स पर खरीदारी करके बेचेगा। 27 जुलाई से पहले पुराना स्टॉक क्लीयर किया जाएगा।
अजय अग्रवाल, बर्तन व्यापारी
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सभी के लिए बेहतरीन फैसला है। दुकानदार और ग्राहक को फायदा मिलेगा। छोटा सामान टैक्स देकर खरीदा है, लेकिन सरकार के आदेश के मुताबिक कम टैक्स लगाकर ही सामान दिया जाएगा।
अजीम अर्शी, व्यापारी
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काउंसिल का आदेश तो 27 जुलाई से लागू हो जाएगा, लेकिन हम 27 से पहले पुराना स्टॉक क्लीयर करेंगे, फिर नए टैक्स का सामान बेचना शुरू करेंगे।
सुनील कत्याल, व्यापारी
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जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों की जरूरत की चीजों पर भी टैक्स रेट कम किए हैं। जाहिर है कि उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। काउंसिल के फैसले से व्यापारी और आमजन को फायदा मिलेगा।
गौरव गुप्ता, टैक्स अधिवक्ता
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दुकानदार के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। रेट ऑफ टैक्स कम करके सामान बेचने में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसे आइटीसी मिल जाएगा।
अभिनव अग्रवाल, सीए
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जीएसटी काउंसिल ने 80 उत्पादों पर टैक्स कम होगा। हम लोगों को अगर सूचना मिलती है कि दुकानदार ज्यादा टैक्स ले रहा है तो उस दुकानदार की जांच की जाएगी।
एसके रॉय, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू