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Good work of UP Police : छेड़छाड़ पीड़ित छात्रा को 48 दिन में ही इंसाफ दिलाने की तैयारी में पुलिस

Good work of UP Police छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में केमरी पुलिस ने 48 घंटे में विवेचना पूरी कर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी। अब पुलिस आरोपित को 48 दिन में सजा दिलाकर छात्रा को इंसाफ दिलाने में जुट गई है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 04:10 PM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 04:10 PM (IST)
Good work of UP Police : छेड़छाड़ पीड़ित छात्रा को 48 दिन में ही इंसाफ दिलाने की तैयारी में पुलिस
केमरी थाना क्षेत्र में छह अक्टूबर काे हुई थी घटना।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Good work of UP Police : महिलाओं और नाबालिग के साथ होने वाली छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसी घटनाओं के मामलों को पुलिस गंभीरता से ले रही है। ऐसे अपराध में तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस शीघ्र विवेचना कर मजबूत पैरवी कर रही है। इसकी मिसाल रामपुर की तीन दिन पुरानी घटना है, जिसमें स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में केमरी पुलिस ने 48 घंटे में विवेचना पूरी कर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी। अब पुलिस आरोपित को 48 दिन में सजा दिलाकर छात्रा को इंसाफ दिलाने में जुट गई है।

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यह घटना केमरी थाना क्षेत्र में छह अक्टूबर की है। एक इंटर कालेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके ही गांव के युवक शन्नू ने स्कूल में घुसकर छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो दिन में विवेचना पूरी कर ली। इस अवधि में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए और अदालत में भी धारा 164 में बयान करा दिए। अब पुलिस मुकदमे की मजबूत पैरवी में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि हमारा लक्ष्य कम से कम समय में अपराधी को सजा दिलाना है। जिस तरह 48 घंटे में विवेचना पूरी कर चार्जशीट लगाई है, उसी तरह 48 दिन में अपराधी को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ तो यह मिसाल होगा।

दुष्कर्म के बाद हत्या में युवक को तीन माह में मिली थी फांसी की सजा : जिले में ऐसा ही एक मुकदमा अब तक की मिसाल है, जिसमें दुष्कर्म के बाद छह साल की बच्ची की हत्या के मुकदमे में अदालत ने तीन माह में ही फैसला सुना दिया था। इसमें अदालत ने दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई थी। यह मामला दो साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में हुआ था। यहां के एक मुहल्ले की बच्ची सात मई 2019 को गायब हाे गई थी। 22 जूून को कंकाल के रूप में उसका शव एक खंडहर से मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में बच्ची के मुहल्ले के ही एक युवक नाजिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और युवक के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। पुलिस की गोली लगने से युवक घायल हो गया था। तब दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधी की इस तरह पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की इंटरनेट मीडिया में जमकर तारीफ हुई थी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अदालत ने मामले में संज्ञान लेकर पांच सितंबर को आरोप तय करते हुए शीघ्र सुनवाई की और 18 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। 


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