पुराने वाहनों का 31 मार्च तक करा लें पंजीयन, नहीं तो सीज कर दी जाएगी गाड़ी
निजी प्रयोग वाले वाहन मोटर साइकिल स्कूटर कार के मालिक वाहन खरीदने के समय पंजीयन कराते हैं 15 साल का टैक्स देने के बाद पंजीयन का नवीनीकरण कराने पर ध्यान नहीं देते हैं। परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर पंजीयन का नवीनीकरण कराने का अनुरोध कर रहा है।
मुरादाबाद, जेएनएन। अगर आपके पास 15 साल से अधिक पुराने वाहन हैं और पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया है तो एक अप्रैल के बाद आपके पास वाहन का पंजीयन निरस्त होने का पत्र पहुंच सकता है। जिले में 40 हजार वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। 31 मार्च से वषर् 2006 के पहले जितने वाहन खरीदें गए हैं, उनके पंजीयन का नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
निजी प्रयोग वाले वाहन मोटर साइकिल, स्कूटर, कार के मालिक वाहन खरीदने के समय पंजीयन कराते हैं और 15 साल का टैक्स देने के बाद पंजीयन का नवीनीकरण कराने पर ध्यान नहीं देते हैं। परिवहन विभाग पिछले दो साल से ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण कराने का अनुरोध कर रहा है। 40 हजार मालिकों में केवल एक हजार ही वाहन मालिकों ने पंजीयन का नवीनीकरण कराया है। परिवहन विभाग ने 15 मार्च तक नवीनीकरण के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की थी, उसके बाद भी नवीनीकरण करने वाहन मालिक नहीं पहुचे। अब पहली अप्रैल से पुराने वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।
वर्ष 2000 से पहले वाहनों के पंजीयन मैनुअल किए जाते थे। मैनुअल वाहनों का पंजीयन निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग की टीम ने फाइल निकालना शुरू कर दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि पहले मैनुअल पंजीयन करने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर पर दर्ज वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। 31 मार्च तक पंजीयन का नवीनीकरण कराने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त नहीं किया जाएगा। निरस्त वाहनों की सूची सभी थाने व प्रवर्तन दल को भेज दी जाएगी। पंजीयन निरस्त होने के बाद वाहनों के चलते हुए पाए जाने पर वाहन को सीज कर दिया जाएगा।