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मुरादाबाद के गैंगस्टर गोपाल को मिली चार साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा

मुरादाबाद व रामपुर में सक्रिय लुटेरों के गिरोह के एक मुख्य सदस्य को गैंगस्टर कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई। जुर्माने के रूप में गैंगस्टर से पांच हजार रुपये की वसूली का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 03:12 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 03:12 PM (IST)
मुरादाबाद के गैंगस्टर गोपाल को मिली चार साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा
कोर्ट ने माना अपराध को बनाया था जीवन यापन का जरिया

मुरादाबाद, जेएनएन। मुरादाबाद व रामपुर में सक्रिय लुटेरों के गिरोह के एक मुख्य सदस्य को गैंगस्टर कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई। जुर्माने के रूप में गैंगस्टर से पांच हजार रुपये की वसूली का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

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विशेष अभियोजक गैंगस्टर एक्ट राजीव कुमार त्यागी के मुताबिक बिलारी व इसके आसपास के क्षेत्रों में गिरोह बनाकर लूटपाट करने वाले बाबू उर्फ बबुआ व उसकी गैंग के पांच सदस्यों के खिलाफ 10 नवंबर 2018 को बिलारी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पाबंद किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि गिरोह के सदस्यों के जीविकोपार्जन का जरिया एक मात्र अपराध है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पाबंद होने वालों में बाबू उर्फ बबुआ के अलावा इमरान, ओमकार व कमल का भी नाम शामिल है। पांचों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस बीच गोपाल ने खुद का गुनाह कबूल कर लिया और अपनी फाइल गिरोह के चार अन्य सदस्यों से अलग करने की मांग की। कोर्ट ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य व अभियोजन की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने माना कि गोपाल धनोपार्जन के लिए आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा है।  गैंगस्टर कोर्ट ने गोपाल को चार साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गोपाल के अन्य चार साथियों के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में फिलहाल लंबित है।

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