महामारी अधिनियम में चार नर्सिंग होम सील कार्रवाई moradabad news
कोरोना महामारी में मरीजों से पैसा वसूल करने के बाद भी उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुछ अस्पतालों में कोरोना प्रोटोकॉल को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चार अस्पतालों को सील कर दिया है।
मुरादाबाद :कोरोना महामारी में मरीजों से पैसा वसूल करने के बाद भी उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुछ अस्पतालों में कोरोना प्रोटोकॉल को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चार अस्पतालों को सील कर दिया है। इसके साथ ही इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दे दी है।
बुधवार की दोपहर जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार प्रेमी को कोरोना महामारी के नियमों का पालन नहीं करने की जानकारी मिली तो वे टीम के साथ पहुंच गए। मझोला थाना क्षेत्र के आजाद नगर में बेबी नर्सिंग होम, दिल्ली हेल्थ केयर, डींगरपुर रोड पाकबड़ा में सिटी अस्पताल, ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को चेक किया। कोरोना प्रोटोकाल पूरा नहीं करने पर अस्पतालों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही संचालक और चिकित्सकों के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अस्पताल सील करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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घनी आबादी में भी नहीं हो रहा नियमों का पालन
शहरी क्षेत्र के घनी आबादी वाले नर्सिंग होम में मरीजों को बिना कोरोना प्रोटोकॉल के इलाज दिया जा रहा है। उनसे पैसे तो वसूले जा रहे हैं लेकिन, सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। हालात ये हैं कि इसका फायदा झोलाछाप भी खूब उठा रहे हैं। बुखार आने पर कोरोना की जांच कराने की सलाह के बजाय उन्हें दवाइयां दी जा रहीं हैं।
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कोरोना प्रोटोकाल के बारे में सभी को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। जहां भी लापरवाही मिलेगी। उस अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। मरीजों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डॉ. एमसी गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी