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अमरोहा में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमले में पांच -पांच साल की कैद Amroha news

कोर्ट ने अफसरों की टीम पर हमला करने के मामले में अदालत ने छह लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 11:42 PM (IST)Updated: Sat, 02 Nov 2019 12:05 PM (IST)
अमरोहा में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमले में पांच -पांच साल की कैद Amroha news
अमरोहा में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमले में पांच -पांच साल की कैद Amroha news

मुरादाबाद । अमरोहा में बगैर अनुमति सार्वजनिक स्थल पर की जा रही मंदिर स्थापना रोकने गई पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की टीम पर हमला करने के मामले में अदालत ने छह लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में चार आरोपितों की मौत सुनवाई के दौरान हो चुकी है। जबकि दस आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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यह था पूरा मामला 

यह मामला बीती पांच जनवरी 2009 को देहात थाना क्षेत्र में अतरासी रोड पर हुआ था। गांव लक्ष्मणवाली मंढैया में पांच जनवरी की शाम को ग्रामीणों ने सार्वजनिक जमीन पर चबूतरा बनाकर वहां मूर्ति स्थापित कर दी थी। बगैर अनुमति मूर्ति स्थापित कर धार्मिक अनुष्ठान करने की सूचना मिलने पर तत्कालीन एसओ गणेशदत्त जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे तथा ग्रामीणों से धार्मिक अनुष्ठान बंद करने को कहा था। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई थी। बाद में तत्कालीन एसडीएम आरपी त्रिपाठी व सीओ संजय राय भी मौके पर पहुंचे थे। वहां पर पुलिस ने मूर्ति हटाने की कोशिश की थी तो ग्रामीण पुलिस व प्रशासनिक टीम से भिड़ गए थे। अफसरों पर हमला कर दिया गया था। पथराव व मारपीट में एसओ समेत सात पुलिस कर्मी घायल हुए थे। वाहनों में भी तोडफ़ोड़ की गई थी। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया था तथा बगैर अनुमति के मंदिर का निर्माण होने से रोक दिया था।

इनके ख‍िलाफ दर्ज कराया गया था मुकदमा 

इस मामलेमें एसओ की तहरीर पर गांव के राजू, फूल ङ्क्षसह, राम ङ्क्षसह, राजपाल , अरुण, दारा, प्रभू, नरेश कुमार, नारायण , चंद्रपाल , करन , कलुआ, डालचंद, राजकुमार, संजय व गुरुचरन निवासी लक्ष्मण वाली मंढैया के अलावा मुन्नी, क्रांति व खजानों निवासी हुसैनपुरा तथा अशोक कुमार निवासी शेखुपुरा इम्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। सभी आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे। दस वर्षो तक चली सुनवाई के दौरान चार आरोपितों की मौत हो गई। अब यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश शंकर लाल की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता रव‍िंं  गर्ग ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्य के अभाव मेें अदालत में दस आरोपितों को बरी कर दिया है। जबकि राजू, फूल , मुन्नी, क्रांति, खजानों व अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानलेवा हमले में दो को तीन-तीन साल कैद की सजा

युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला रजबपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुआ था। चेङ्क्षकग के दौरान रजबपुर थाना पुलिस पर कार सवार चार युवकों ने फायर‍िंंग थी। इस मामले में जनपद मुरादाबाद के थाना छजलैट के गांव उमरी कलां निवासी अब्दुल रहमान उर्फ मलिक, नवाजिश व निजामुद्दीन के साथ ही नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव ईशापुर शर्की निवासी नीटू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। चारों आरोपित बाद में जमानत पर छूट गए थे। यह मामला अब अपर सत्र न्यायाधीश शंकर लाल की अदालत में चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने अब्दुल रहमान उर्फ मलिक व नवाजिश को दोषी करार दिया। जबकि नीटू यादव व निजामुद्दीन साक्ष्य को अभाव बरी कर दिए। अदालत ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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