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दहेज हत्या के प्रयास में पति, सास, ससुर, देवर समेत पांच ससुरालियों को दस साल कैद की सजा

Dowry Murder attempt case दहेज के लिए महिला की जलाकर हत्या करने के प्रयास में अदालत ने दोषी मानते हुए ससुराल के छह सदस्यों को सजा सुनाई है। इनमें पति सास ससुर देवर और ममेरे ससुर को 10-10 साल कैद व ननद को दो साल की सजा सुनाई है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 24 Nov 2021 06:52 AM (IST)Updated: Wed, 24 Nov 2021 06:52 AM (IST)
दहेज हत्या के प्रयास में पति, सास, ससुर, देवर समेत पांच ससुरालियों को दस साल कैद की सजा
कोर्ट ने सभी पर 83-83 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद, जेएनएन। Dowry Murder attempt case : दहेज के लिए महिला की जलाकर हत्या करने के प्रयास में अदालत ने दोषी मानते हुए ससुराल के छह सदस्यों को सजा सुनाई है। इनमें पति, सास, ससुर, देवर और ममेरे ससुर को 10-10 साल कैद व ननद को दो साल की सजा सुनाई है। 83 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। पीड़िता मुरादाबाद जिले के ताड़ीखाना चौराहा स्थित सिंह भवन निवासी ममता है। 10 मई 2005 को उसकी शादी रामपुर जिले के थाना स्वार अंतर्गत ग्राम मौलागढ़ किशनपुर निवासी बंटी के साथ हुई थी।

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शादी के नौ माह बाद ही उसे दहेज के लिए ससुरालियों ने जलाकर मारने का प्रयास किया। लंबे इलाज के बाद वह बच सकी। इस घटना की रिपोर्ट उसकी मां ने स्वार कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी और केस बंद कर दिया। लेकिन, पीड़िता की मां ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर विवेचना पर आपत्ति जताई और कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। इस पर अदालत ने पीड़िता के ससुरालियों को तलब कर लिया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश रश्मि रानी ने मुकदमे की सुनवाई की। बचाव पक्ष ने मुकदमे को झूठा बताया और कहा कि घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर का कहना था कि घटना को गवाहों और सबूतों ने साबित किया है। उनका कहना था कि शादी के नौ माह बाद महिला को दहेज के लिए मिट्टी तेल जलाकर मारने के प्रयास किया गया। इससे वह 65 फीसद झुलस गई। इस घटना से उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वह समाज में अपने आपको घृणित महसूस कर रही है।

उन्होंने दोषी ससुरालियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पीड़िता के ससुर गिरधारीलाल वर्मा, देवर गुड्डू, पति बंटी, सास सुनीता, ममेरे ससुर शंभुदयाल को 10-10 वर्ष का कारावास और 83-83 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़िता की ननद रीना को दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की 80 फीसद धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।


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