टैक्स नहीं देते हैं, तब भी करें आयकर रिटर्न दाखिल, लोन लेने समेत अन्य कार्य में देगा मदद, अंतिम तारीख है 30 सितंबर
How to file income tax return अगर आपकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है तब भी आपकाेे रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इससे बैंक से ऋण आदि लेने में सहायता मिलेगी। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है।
मुरादाबाद, जेएनएन। How to file income tax return : अगर आपकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है, तब भी आपकाेे रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इससे बैंक से ऋण आदि लेने में सहायता मिलेगी। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। सरकार ने 2.5 लाख रुपये से कम आय वालों को आयकर की सीमा से बाहर रखा है। 2.50 लाख से पांच लाख रुपये तक आय वालों को आयकर के दायर में रखा है, लेकिन सरकार इन लोगों से कोई आयकर नहीं लेता है।
पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों से दस फीसद आयकर लिया जाता है। 2.50 लाख रुपये से कम आय वालों को रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं होता है। इससे अधिक आय वालों को रिटर्न दाखिल करना होता है। बैंक से ऋण लेने या विदेश जाने के लिए वीजा बनाने में आयकर रिटर्न मांगा जाता है। 2.50 लाख से कम आय वालों के पास रिटर्न नहीं होता है। इससे उनको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है।
रिटर्न दाखिल करने से होता है लाभः घर बनाने, कार खरीदने या अन्य प्रकार के बैंक से ऋण लेने में बैंक आयकर रिटर्न मांगतेे हैंं। आयकर रिटर्न के आधार पर बैंक प्रबंधन व्यक्ति के आय का आकलन करता है और उसी के आधार पर ऋण देता है। बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है। रिटर्न दाखिल करने पर काटे गए टीडीएस आसानी से वापस हो जातेे हैंं। आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र भी माना जाता है।
रिटर्न दाखिल करने वाले पतेे का प्रमाण देने में रिटर्न का प्रयोग कर सकते हैंं। वीजा देते समय कई देश व्यक्ति के आयकर का रिटर्न मांगतेे हैंं। कर अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने बताया कि 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। जिस व्यक्ति की आय आयकर देने योग नहीं है, उससे भी रिटर्न दाखिल करना चाहिए। जिससे बैंक से ऋण लेने समेत अन्य काम में सहायक साबित होगा। 30 सिंतबर के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को दंड ब्याज लिया जाएगा।