मेडिकल कॉलेज के नाम पर स्टांप ड्यूटी में ली छूट, एक करोड़ 67 लाख रुपये लेकर फरार
Stamp duty exemption बैंक गारंटी के नाम पर स्टांप विभाग के 1.67 करोड़ रुपये लिए गए थे। उद्योग विभाग और बैंक अफसरों की मिलीभगत से किया गया खेल।
मुरादाबाद, जेएनएन। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को बैंक गारंटी के नाम पर एक करोड़ 67 लाख रुपये का चूना लगाया गया। दिल्ली की संस्था सूर्यांश एजूकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डवलपमेंट ने मेडिकल कॉलेज बनवाने के नाम पर स्टांप ड्यूटी में छूट ली थी। लेकिन विभाग से छूट का फायदा लेने के बाद संस्था संचालक गायब हो गए। वहीं बैंक और उद्योग विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक में रखे दस्तावेजों को अपने पक्ष में वापस ले लिया। जांच के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस मामले में संस्था के संचालक अंजलि भारद्वाज व उनके पति विनोद भारद्वाज निवासी पंचशील कॉलोनी दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
एआइजी स्टांप एवं निबंधन मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2014 में दिल्ली की संस्था सूर्यांश एजूकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डवलपमेंट ने उद्योग विभाग माध्यम से कटघर थाना क्षेत्र के भैंसियां गांव में मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराया था। यहां पर जमीन लेने के नाम पर स्टांप एवं निबंधन विभाग से स्टांप ड्यूटी में छूट मांगी गई थी। विभाग ने इस मामले में बैंक गारंटी के आधार पर एक करोड़ 67 लाख रुपये की छूट स्टांप ड्यूटी में प्रदान कर दी थी। स्टांप विभाग को नई दिल्ली के करोल बाग स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गारंटी प्रदान की गई थी। लेकिन संस्था संचालकों के द्वारा छूट का फायदा तो उठा लिया गया,लेकिन उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं किया। इस मामले में स्टांप विभाग की ओर से संस्था संचालकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था,लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एआइजी स्टांप ने जो छूट प्रदान की थी,उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन विभाग के अफसर बैंक की गारंटी जब्त कर पाते उससे पहले ही बैंक के अफसरों ने गारंटी के रूप में रखे गए सभी दस्तावेजों को संस्था को वापस कर दिया था। मामले की जानकारी होने के बाद जिलाधिकारी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से गलत तथ्यों के आधार पर छूट का अनुचित लाभ लेने और धोखाधड़ी करके बैंक गारंटी अवमुक्त कराने के संबंध में संस्था संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
राकेश कुमार सिंह,जिलाधिकारी