नशीले पदार्थ के कारोबारी को चार साल की सजा Amroha News
अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गजरौला पुलिस ने पकड़ा था पांच किलो डोडा चूर्ण।
अमरोहा,जेएनएन। अदालत ने नशीले पदार्थों के तस्करी करने के दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
15 जुलाई 2007 को गश्त के दौरान गजरौला के थानाध्यक्ष देवीराम गौतम ने कस्बे के मुहल्ला अल्लीपुर मछली बाजार पास से पांच किलो डोडा चूर्ण समेत एक आरोपित को पकड़ा। उसने अपना नाम आरिफ अली निवासी मुहल्ला मुगलूशाह थाना व कस्बा नजीबाबाद जनपद बिजनौर हाल निवासी मुहल्ला सुल्ताननगर गजरौला बताया। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बाद में वह जमानत पर छूट गया। यह मुकदमा अब अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो तृतीय) अवधेश कुमार ङ्क्षसह की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरिफ को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ङ्क्षसह ने अदालत से दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।