Move to Jagran APP

महानगर में नहीं चलेंगी डीजल वाली स्कूल बसें व टेंपो moradabad news

संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। डीजल से संचालित वाणिज्य वाहन के महानगर में चलाने पर रोक लगा दी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 08:29 AM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2019 08:29 AM (IST)
महानगर में नहीं चलेंगी डीजल वाली स्कूल बसें व टेंपो moradabad news
महानगर में नहीं चलेंगी डीजल वाली स्कूल बसें व टेंपो moradabad news

मुरादाबाद : संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। डीजल से संचालित वाणिज्य वाहन के महानगर में चलाने पर रोक लगा दी है। अब सीएनजी से चलने वाली स्कूल बसों व टेंपो को ही परमिट दिया जाएगा।

loksabha election banner

शहर के बाहर से नहीं चलने पर सात सिटी बसों का परमिट रोक दिया।

आरटीए की बैठक मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त यशवंत राव की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदूषण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कहा गया महानगर व इसके आसपास स्कूल बसें, टेंपो डीजल से चलते हैं। डीजल से सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है। फैसला लिया गया डीजल से चलने वाले किसी भी वाहन व स्कूल बस को महानगर में परमिट नहीं दिया जाएगा। जिन डीजल वाहनों का परमिट समय खत्म होने पर दोबारा परमिट नहीं दिया जाएगा। इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन व वाणिज्य वाहन संचालकों को दिया जाएगा।

सात सिटी बस के परमिट पर रोक

ट्रांसपोर्ट नगर से बिलारी तक चलने वाले सात सिटी बसों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। एससी ट्रैफिक व एआरटीओ (प्रवर्तन) ने कहा सिटी बसें ट्रांसपोर्ट नगर के बजाय शहर के अंदर से चलाई जा रही है। इस कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। प्राधिकरण ने सातों सिटी बसों का परमिट स्थगित कर दिया। एसपी ट्रैफिक व एआरटीओ को आदेश दिया है इन बसों को चलने नहीं दें।

89 वाहनों का परमिट निरस्त करने आदेश

बैठक में उन 89 यात्री वाहनों पर विचार किया गया जिनके संचालक समय से टैक्स नहीं देने, फिटनेस नहीं कराते, दंड का भुगतान भी नहीं किया है। इस पर इन 89 यात्री वाहनों का परमिट निरस्त करने का आदेश दिया।

सीएनजी ऑटो रिक्शा की उम्र बढ़ाकर 15 साल की

सीएनजी द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा का उम्र बढ़ाकर 15 साल करने की मांग लम्बे समय से उठ रही थी। बैठक में सीएनजी द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा की आयु सीमा सशर्त बढ़ाकर 15 साल कर दी गई। पुराने मॉडल के ऑटो रिक्शा की आयु नहीं बढ़ाई है।

परमिट होगा हस्तान्तरित

सेकेंड हैैंड ऑटो रिक्शा खरीदने पर परमिट हस्तान्तरित नहीं होता था। इस कारण सेकेंड हैैंड ऑटो रिक्शा बेचने में परेशानी होती थी। आरटीए ने सेकेंड हैैंड ऑटो रिक्शा खरीदने वालों को परमिट हस्तान्तरित करने की आदेश दिया है।

ग्रामीण क्षेत्र के सात मार्गों पर परमिट जारी करने का आदेश

ग्रामीण क्षेत्र में बस चलाने के लिए 15 लोगों ने आवेदन किया। इनमें सात लोगों के पास बसें थीं। बैठक में इन सातों बस को परमिट जारी करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा एक ट्रेवल एजेंसी को लाइसेंस देने, दो बसों का परमिट हस्तान्तरित करने का आदेश दिया।

यह- यह रहे उपस्थित

बैठक में उप परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, आरटीओ प्रशासन आरआर सोनी, आरटीओ प्रवर्तन कमल प्रसाद गुप्ता, एसपी ट्रैफिक सतीश चंद, आरएम एसके शर्मा आदि उपस्थित थे।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.