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बहाने से घर में बुलाकर मासूम के साथ की थी हैवानियत, उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी देना होगा

Life imprisonment for wrongdoing with innocent जिले के कटघर इलाके में चार साल की बालिका के साथ युवक ने हैवानियत की थी। मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है। बच्ची के स्वजनों ने कटघर थाने में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 07:15 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 07:15 AM (IST)
बहाने से घर में बुलाकर मासूम के साथ की थी हैवानियत, उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी देना होगा
50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद, जेएनएन। Life imprisonment for wrongdoing with innocent। चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को पाक्सो अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि तीन नवंबर 2014 को कटघर थाना क्षेत्र के गांव निवासी सोनू पाल ने एक चार साल की बालिका को खिलाने के बहाने घर लेकर आ गया था। इस दौरान उसने घर में ही लड़की के साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद बच्ची को चुपचाप घर पर छोड़कर आ गया। अगले दिन बच्ची की तबीयत जब खराब हुई, तो मां ने बच्ची के शरीर को चेक किया। इस दौरान ही मां को बच्ची के साथ गलत काम का अंदेशा हो गया। पीड़ित बच्ची की मां ने तत्काल अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। मां और पिता ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के साथ कटघर थाने में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट तीन के एडीजे सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


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