अभी जेल में ही रहेगी बेटे का अपहरण कराने वाली शिखा, जानिए क्या है मामला
Kidnapping of son for lover जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट में आरोपितों ने जमानत के लिए दाखिल की थी अर्जी। सुनवाई के बाद मुख्य आरोपितों की जमानत को कोर्ट ने किया खारिज। पुलिस ने बच्चे को गाजियाबाद के कौशांबी से बरामद कर किया था।
मुरादाबाद, जेएनएन। Kidnapping of son for lover। मझोला थाना क्षेत्र से पांच वर्षीय ध्रुव के अपहरण के आरोपितों की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीाश ने अर्जी को खारिज कर दिया। पुलिस के द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में केवल बच्चे की मां शिखा और उसके तथाकथित प्रेमी अशफाक को ही आरोपित बनाया गया है। वहीं वाहन चालक इमरान से जांच के बाद गंभीर धाराओं को हटा दिया गया है।
जिला जज की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब दोनों हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। मझोला थानाक्षेत्र के रामलीला मैदान के पास रहने वाले फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गौरव कुमार के पांच साल के बेटे ध्रुव कुमार का अगस्त में अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन बच्चे को गाजियाबाद के कौशांबी में बरामद कर लिया था। बच्चे के बरामद होने के बाद पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां शिखा और उसके तेलंगाना निवासी प्रेमी अशफाक व वाहन चालक इमरान को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए बताया कि बच्चे की मां शिखा ने ही अपने प्रेमी अशफाक के साथ घर बसाने के लिए बेटे का अपहरण कराया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपित अशफाक ने इंटरनेट कॉल कर बच्चे के पिता गौरव से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। तीनों आरोपितों को जेल भेजने के साथ ही बीते माह पुलिस ने इस मुकदमे चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी थी। बीते तीन माह से इस केस के आरोपित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर सभी अदालतों में आरोपितों की जमानत अर्जी के खारिज की जा चुकी है। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने वाहन चालक इमरान पर लगाई सभी गंभीर धाराओं को चार्जशीट से हटा दिया है। जिसके बाद अब उसे स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। वहीं आरोपित शिखा और अशफाक की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी।