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सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरण में बहस पूरी, दो अगस्त को फैसला सुनाएगी कोर्ट

सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में आखिरकार बहस पूरी हो गई। अदालत अब दो अगस्त को फैसला सुना सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 03:50 PM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 03:50 PM (IST)
सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरण में बहस पूरी, दो अगस्त को फैसला सुनाएगी कोर्ट
अदालत अब दो अगस्त को फैसला सुना सकती है।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में आखिरकार बहस पूरी हो गई। अदालत अब दो अगस्त को फैसला सुना सकती है।

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उप जिलाधिकारी सदर ने साल 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। तब से यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है। दो साल से इसमें सुनवाई चल रही है। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की फाइनल बहस हुई। दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सहायक शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि बहस पूरी हो गई है। अब फैसला आना बाकी है। अदालत दो अगस्त को फैसला सुना सकती है। 

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