नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने में कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, जानिये कितना लगा जुर्माना
मामला अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला व्यक्ति गजरौला की एक फैक्टरी में काम करता है। बीती 17 मार्च 2014 को वह रात्रि ड्यूटी करने गया था। इस दौरान गांव का युवक सुखवीर सिंह उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया।
मुरादाबाद, जेएनएन। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर अदालत ने 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। युवक जमानत पर जेल से बाहर था। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी युवक को जेल भेज दिया गया।
मामला अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला व्यक्ति गजरौला की एक फैक्टरी में काम करता है। बीती 17 मार्च 2014 को वह रात्रि ड्यूटी करने गया था। इस दौरान गांव का युवक सुखवीर सिंह उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर घर से ले गया। 18 मार्च को घटना की जानकारी हुई तो पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुखवीर सिंह के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी को भी बरामद कर लिया गया था। जिस पर विवेचना में दुष्कर्म की धारा शामिल की गई। सुखवीर सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सुखवीर सिंह को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी दोषी को सख्त सजा देने की पैरवी की। जिस पर अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।