अमरोहा में अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 12 साल का कठोर कारावास की सजा
Court sentenced to imprisonment अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के सगे भाई के दुष्कर्मी के साले को 12 साल के कारावास व 13 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Court sentenced to imprisonment : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के सगे भाई के दुष्कर्मी के साले को 12 साल के कारावास व 13 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आरोपी अभी जमानत पर बाहर था लेकिन, अदालत के निर्णय आने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान के बेटे की ससुराल सिरसा गुर्जर गांव में है। रिश्तेदारी होने कारण उसका साला बबलू घर आता-जाता था। 6 नवंबर 2012 की शाम उसने किसान की 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। परिजनों के तलाशने पर भी कोई सुराग नहीं लगा था। कई महीने बाद किशोरी बरामद हुई थी। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिस पर उसके पिता ने अदालत की शरण ली थी। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपित बबलू के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म की धाराओं में एफआइआर दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल आरोपित जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की और आरोपित के खिलाफ पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त से सख्त सजा देने की गुजारिश की। न्यायाधीश ने आरोपित बबलू को दोषी करार दिया और 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।