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फिल्‍म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्‍या है मामला Moradabad News

कई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार मुरादाबाद पुलिस ने फिल्‍म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 01:08 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 07:03 PM (IST)
फिल्‍म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्‍या है मामला  Moradabad News
फिल्‍म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्‍या है मामला Moradabad News

मुरादाबाद, जेएनएन। थाना कटघर पुलिस ने आखिरकार फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद शत्रुघन सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अदालत में आरोप तय होने के बाद अब मुरादाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। धोखाधड़ी के शिकार इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे थे।

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शहर की शिवपुरी कालोनी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने 30 सितंबर 2018 को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी एवार्ड का कार्यक्रम श्री फोर्ट ऑडिटेरियम, दिल्ली में रखा था। उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए टेलेंट फुलऑन और एक्सीड एंटरटेनमेंट कंपनी के माध्यम से दबंग गर्ल के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा से कार्यक्रम मेें परफार्मेंस के लिए करार हुआ था। इसके लिए सोनाक्षी ने प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया था। सोनाक्षी सिन्हा ने कार्यक्रम में आने के लिए अगल-अलग किश्त में 29.92 लाख रुपये का भुगतान लिया। टेलेंट फुलऑन के अभिषेक सिन्हा को छह लाख 48 हजार रुपये दिए गए थे। आरोप है कि तय तारीख को सुबह फोन कर सोनाक्षी सिन्हा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्लेन का दूसरा टिकट कराया गया। सोनाक्षी सिन्हा को शाम चार बजे कार्यक्रम में आकर ब्यूटी पॉर्लर संचालकों को 120 एवार्ड दिए जाने थे जबकि कार्यक्रम में कुल 600 ब्यूटी पॉलर संचालकों को बुलाया गया था। रुपये लेने के बाद भी सोनाक्षी कार्यक्रम में नहीं आईं। प्रमोद की तहरीर पर तत्कालीन एसएसपी जे रविंद्र गौड के आदेश पर कटघर थाने में सोनाक्षी सिन्हा और टेलेंट फूलऑन व एक्सीड एंटरटेनमेंट कंपनी के पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन, पुलिस इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने के चक्कर में थी। आइजी रमित शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। पीडि़त प्रमोद शर्मा पिछले 15 दिन से रोजाना सोशल मीडिया के जरिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से रोजाना न्याय की गुहार लगा रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उन्होंने रोजाना ट्वीट करके अपना दर्द सुनाया। डीजीपी और पुलिस के आला अधिकारियों को भी ट्वीट किया था। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने का अपराध करना सही पाया गया है। इसलिए चार्जशीट दाखिल करा दी गई है। 

इनके खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट

सोनाक्षी सिन्हा निवासी 49, रामायण, 9वां मार्ग जेवीपीडी योजना, जुहू नबी, मुबई(महाराष्ट्र), अभिषेक सिन्हा स्वामी टैलेंट फुलआन निवासी छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्पलेक्स महादा कांदीवली, पश्चिमी मुंबई(महाराष्ट्र), मालविका पंजाबी, एक्सीड एन्टरटेनमेंट, सिल्वर पल, 5वां तल वाटरफील्ड रोड बांद्रा वेस्ट, मुंबई(महाराष्ट्र), धूमिल ठक्कर, एक्सीड एन्टरटेनमेंट, सिल्वर पल, 5वां तल वाटरफील्ड रोड बांद्रा वेस्ट, मुंबई(महाराष्ट्र), एडगर सकारिया, एक्सीड एन्टरटेनमेंट, सिल्वर पल, 5वां तल वाटरफील्ड रोड बांद्रा वेस्ट, मुंबई(महाराष्ट्र)।

20 मई को दाखिल कर दी गई चार्जशीट

इस मामले की विवेचना थाना कटघर के वरिष्ठ उप निरीक्षक बिजेंद्र सिंह कर रहे हैैं। उन्होंने एसएसपी को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि अब तक लिए बयानों के मुताबिक आईपीसी की धारा 120 बी और 34 का अपराध नहीं पाया गया। प्रमोद के कार्यक्रम में सोनाक्षी को चार बजे उपस्थित होकर 90 मिनट में 120 एवार्ड बांटने थे। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और उनके साथ नामजद लोगो ने संविदा को भंग किया है। इसलिए आइपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध बनता है। रुपये लेकर वापस न करना आइपीसी की धारा 406 अमानत में खयानत का अपराध है। इसलिए सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र 20 मई को न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।

माफी मांगने पर रकम लौटाने को तैयार थीं सोनाक्षी 

धोखाधड़ी के मुकदमे के सिलसिले में बयान दर्ज कराने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा 14 अगस्त 2019 को क्लार्क इन होटल मुरादाबाद पहुंची। यहां रामपुर रोड स्थित एक होटल में विवेचक ने उनके बयान दर्ज किए। वे यहां करीब दो घंटे तक रहीं। उनके साथ पीए मालविका पंजाबी, भाई कुश सिन्हा व वकील मोनिस प्रेम भी थे। तत्कालीन विवेचक अजय पाल ने महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में सोनाक्षी सिन्हा के करीब दो घंटे तक बयान दर्ज किए। विवेचक के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा ने बयानों में कहा कि ईवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा कोर्ट में लिखित रूप से माफी मांग लें तो उनका पाई-पाई लौटाने को तैयार हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी दुष्प्रचार किया है। इससे छवि धूमिल हुई है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। रिटर्न टिकट तक उनके द्वारा नहीं कराया गया था। मजबूरन ईवेंट में आने से उन्हेें करना पड़ा था। इस दौरान विवेचक पर भी सवाल खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ सोनाक्षी के फोटो खिंचवाए थे। 

खुदकशी के प्रयास करने पर लिखा था मुकदमा 

कटघर पुलिस सोनाक्षी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा लिखने को ही तैयार नहीं थी। वादी प्रमोद शर्मा ने अफसरों के यहां भी चक्कर लगाए। लेकिन, किसी ने एक नहीं सुनी। परेशान होकर प्रमोद ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद उनकी तहरीर पर सोनाक्षी समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। 

कई बार फंसा पेंच, राय भी ली गई

सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ चल रही विवेचना का कई बार पेंच फंसा। विवेचक ने इस मामले में दो बार कानून राय भी ली। इसके बाद आला अफसरों से इस पर चर्चा हुई। एक बार तो लगभग तय हो गया था कि विवेचना मुंबई चली जाएगी। कटघर पुलिस ने मामला सिविल का बताकर अपना पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन, बाद में पुलिस ने मान ही लिया कि सोनाक्षी सिन्हा और उनकी टीम के लोगों ने जो किया वह अपराध है। 

-सोनाक्षी सिन्हा के कार्यक्रम में न आने से 90 लाखका नुकसान हुआ है। मार्केट में मेरी प्रतिष्ठा चली गई। आगे काम मिलना भी मुश्किल है। कार्यक्रम में बुलाने के लिए 29.92 लाख रुपये सोनाक्षी सिन्हा को दिए। इसके अलावा 6.48 लाख अभिषेक सिन्हा को। इसके अलावा 50 लाख का अलग से इंतजाम करने में नुकसान हुआ है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मैैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद अदा करता हूं।  

प्रमोद शर्मा, पीडि़त 

सोनाक्षी सिन्हा समेत पांचों आरोपितों को आईपीसी की धारा 420 में सात वर्ष का कारावास और जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह आईपीसी की धारा 406 में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना और दोनों की सजा का प्रावधान है। यह दोनों ही अपराध अजमानतीय हैैं। 

अंजार हुसैन एडवोकेट, उपाध्यक्ष, दि बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी, मुरादाबाद


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