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रेलवे की पदोन्नति परीक्षा के नियम में बड़ा बदलाव, अब इस तरह का आएगा पेपर, पद के अनुसार बनेंगे प्रश्न पत्र

Indian Railway Promotion Rules Change रेलवे में पढ़े लिखे कर्मचारियों को विशेष रूप से पदोन्नत होने की व्यवस्था की है। विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी और अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है। परीक्षा में अब केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 10:42 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 10:42 AM (IST)
रेलवे की पदोन्नति परीक्षा के नियम में बड़ा बदलाव, अब इस तरह का आएगा पेपर, पद के अनुसार बनेंगे प्रश्न पत्र
परीक्षा में पूछे जाएंगे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पद के अनुसार ही प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे

मुरादाबाद, जेएनएन। Indian Railway Promotion Rules Change : रेलवे की विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी और अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है। पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में अब केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। पद के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। रेलवे में पढ़े लिखे कर्मचारियों को विशेष रूप से पदोन्नत होने की व्यवस्था की है। विभागीय परीक्षा में पदोन्नत होकर गैंगमैन भी अधिकारी के पद बन सकते हैं।

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इसके लिए रेलवे पद आरक्षित कर रखा है। नियम के अनुसार रिक्त पद का 50 फीसद पद सीधी भर्ती से भरा जाना है। 25 फीसद पद वरीयता के आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों से भरने की व्यवस्था है। 25 फीसद पद अधिक पढ़े लिखे कर्मचारियों से भरा जाना है। इसके लिए विभागीय परीक्षा का समय समय पर आयोजित किया जाता है। जिस विभाग में पदोन्नति परीक्षा से पद भरा जाना होता है, उस विभाग के आला अधिकारी प्रश्न बनाने और कापी का परीक्षण कराने का काम करते हैं। रेलवे बोर्ड तक लगातार विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिल रही थी।

इससे योग्य कर्मचारी पदोन्नत होने से वंचित रह जाते हैं। उप निदेशक (एन) संजय कुमार ने पांच जनवरी को पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि विभागीय परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एक सवाल में चार जवाब होंगे, जिसमें एक सही जवाब पर टीक लगाना होगा। जिस पद पर पदोन्नत किया जाना है, उसी स्तर के सवाल पूछे जाना है। उदाहरण के लिए गैंगमैन के पद से लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाना है, उसमें जूनियर लिपिक से कार्य के बारे में सवाल पूछे जाए।

जिस पद पर सामान्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो, उसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न नहीं पूछे जाए। इस व्यवस्था के बाद रेलवे कर्मचारियों की काफी राहत मिलेगी। नरमू के सहायक मंडल मंत्री सुहेल खालिद ने बताया कि रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद विभागीय परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और योग्य कर्मचारी ही विभागीय परीक्षा में पास होकर पदोन्नत होंगे।


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