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आजम के स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता देने में मुकदमा दर्ज Rampur News

रामपुर पब्लिक स्कूल की नियम विरुद्ध तरीके से मान्यता लेने का आरोप है। इस मामले में अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 07:05 AM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 07:05 AM (IST)
आजम के स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता देने में मुकदमा दर्ज  Rampur News
आजम के स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता देने में मुकदमा दर्ज Rampur News

रामपुर, जेएनएन। सांसद आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल को नियम विरुद्ध तरीके से मान्यता देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। शहर कोतवाली में तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी प्रेम ङ्क्षसह राणा ने रिपोर्ट कराई है। अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है। मामला यतीमखाने की जगह पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि स्कूल की मान्यता फर्जीवाड़ा करके ली गई है। 

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पिछले साल रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए ग्रीन बेल्ट में निर्माण कराने पर स्कूल भवन को तोडऩे के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में कहा कि यतीमखाने की जमीन वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को निर्माण के लिए दी थी, लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि निर्माण किस कार्य के लिए होना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सपा शासनकाल में 2016 में ही स्कूल की मान्यता दे दी थी। तब मान्यता की फाइल में अग्निशमन विभाग की एनओसी दूसरे स्कूल की लगाई गई। इस तरह यह फर्जीवाड़ा किया गया। बीते दिनों बीएसए दफ्तर के बाबू को निलंबित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएसए को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए थे। इस पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट हो गई है।


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