By-election in Amroha : अमरोहा में धारा 144 लागू, एक जगह जमा नहीं होंगे पांच से अधिक लोग
By-election in Amroha सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह या धर्म से संबंधित ऐसा प्रचार किया जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुंची तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को लाउस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अमरोहा। नौगावां सादात विधानसभा उपचुनाव के अलावा चेहलुम, शारदीय नवरात्र, महाराजा अग्रसेन जयंती, विजय दशमी बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज, गंगा मेला आदि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व अराजक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी विनय कुमार ने जनपदभर में धारा 144 लागू कर दी है।यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्रित नहीं होंगे। जुलूस, जलसे व रैली का आयोजन बगैर अनुमति नहीं होगा। कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति पत्र के किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोविड-19 की गाइडलाइन का उसको पालन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह या धर्म से संबंधित ऐसा प्रचार किया जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुंची तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को लाउस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी प्रलोभन देकर मतदाता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी।