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पोर्टल की धीमी चाल से आडिट रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे कारोबारी, जानें कब तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न

Last Date of Filing Income Tax Return आयकर का आडिट रिटर्न दाखिल करने वाला पोर्टल अभी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है जिससे कारोबारी रिर्टन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश कारोबारियों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखा-जोखा का आडिट करा लिया है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 05:40 PM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 05:40 PM (IST)
पोर्टल की धीमी चाल से आडिट रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे कारोबारी, जानें कब तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न
ITR Filing Last Date : 50 लाख से टर्न ओवर वाले पेशेवर को भी करना है रिटर्न दाखिल

मुरादाबाद, जेएनएन। Last Date of Filing Income Tax Return : आयकर का आडिट रिटर्न दाखिल करने वाला पोर्टल अभी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, जिससे कारोबारी रिर्टन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश कारोबारियों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखा-जोखा का आडिट करा लिया है। लेकिन रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है। दरअसल, आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने की दो व्यवस्था है। पांच लाख से अधिक आय वाले नौकरी पेशा लोगों को रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। पिछले दिनों पोर्टल ठीक नहीं होने से काफी लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।

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आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। पोर्टल ने अब ठीक तरह से काम करना शुरू कर दिया है। नौकरी पेशा वालों ने रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है। चिकित्सक, अधिवक्ता, ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति जैसे पेशावर जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक है या वैसे कारोबोरी, फैक्ट्री संचालक जिनका टर्न ओवर एक करोड़ से अधिक है, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आय का आडिट कराना पड़ता है। उसे आडिट के साथ रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। जिसे आडिट रिटर्न कहा जाता है।

आयकर विभाग ने इसके रिटर्न को दाखिल करने के लिए अलग पोर्टल बना रखा है। अभी तक यह पोर्टल ठीक तरह के काम नहीं कर रहा है, जिससे कारोबारी परेशान है। हालांकि आडिट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि आयकर की साइट के ठीक न चलने के कारण सरकार द्वारा कई बार रिटर्न की तिथि बढ़ाई गई है। यदि किसी करदाता का आयकर अधिक जमा हो जाता है या करदाता का टीडीएस अधिक कट जाता है तो करदाता आयकर रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड प्राप्त कर सकता है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण रिटर्न फाइल नहीं होने के साथ ही सत्यापन भी नहीं हो पा रहा है। इससे करदाताओं को कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 का रिफंड नही मिल पा रहा है। चार्टर्ड एकाउंटेंट अजित अग्रवाल ने बताया कि अधिकांश पेशावर लोगों और कारोबारियों ने सालाना आय का आडिट करा लिया है। आयकर का पोर्टल काम नहीं करने से रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। कारोबारियों को आडिट रिपोर्ट बैंक आदि जगहों पर देना पड़ता है।


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