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बार काउंसिल अब अधिवक्ताओं के परिजनों को देगी आर्थिक मदद Moradabad News

मृतक अधिवक्ताओं की पत्नियों को मिलेंगे पांच-पांच लाख रुपये बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ने दी जानकारी। मृतकों के परिजनों को मिलेगा लाभ।

By Edited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 11:16 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jun 2020 11:30 AM (IST)
बार काउंसिल अब अधिवक्ताओं के परिजनों को देगी आर्थिक मदद Moradabad News
बार काउंसिल अब अधिवक्ताओं के परिजनों को देगी आर्थिक मदद Moradabad News

अमरोहा,जेएनएन।  बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ट्रस्टी कमेटी ने जनपद अमरोहा के दो दिवंगत अधिवक्ताओं की विधवाओं को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह जानकारी देते हुए काउंसिल के सदस्य अजय कुमार शुक्ला ने बताया  कोरोना काल में कनिष्ठ, वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ, वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को 50 लाख रुपए बीमा लाभ देने की मांग भी सरकार से की गई है।

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बुधवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ला ने पत्र जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया अमरोहा जनपद के गजरौला निवासी दिवंगत अधिवक्ता अरङ्क्षवद कुमार की पत्नी मोनिका अग्रवाल एवं जनपद न्यायालय अमरोहा में प्रैक्टिस करने वाले मुहल्ला मुल्लाना, अमरोहा निवासी वसीम अहमद अब्बासी की पत्नी शीबी परवीन को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ट्रस्टी कमेटी द्वारा 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने के लिए मंजूर किए गए हैं। अरङ्क्षवद कुमार व अहमद अब्बासी का आकस्मिक निधन हो गया था। 

उन्होंने बताया प्रदेश सरकार से कोरोना संक्रमण के इस आपदाकाल में कनिष्ठ एवं वृद्ध तथा आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं को 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने और वकालत कर रहे अधिवक्ताओं के लिए 50 लाख रुपए का बीमा लाभ देने की भी मांग की गई है। 


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