पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में सांसद आजम व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज Rampur News
जेल में बंद सांसद आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में जमानत अर्जी खारिज होने से आजम और उनके समर्थकों को करारा झटका लगा है।
रामपुर,जेएनएन। पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दूसरी ओर सांसद आजम खां को यतीमखाना प्रकरण के एक अन्य मामले में भी जमानत मिल गई है। यतीमखाना प्रकरण में सांसद पर करीब दर्जन भर मुकदमे हुए थे, जिसमें एक मुकदमे में मंगलवार को भी जमानत मिली थी।
सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटा अब्दुल्ला धोखाधड़ी के मुकदमे में जेल में बंद हैं। तीनों को सुरक्षा के मद्देनजर सीतापुर जेल में रखा गया है। धोखाधड़ी के जिस मुकदमे में तीनों जेल में हैं, वह अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए कई फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा भाजपा नेता की शिकायत पर दो पासपोर्ट और दो पेनकार्ड बनवाने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला आरोपित हैं, जबकि पेनकार्ड मामले में सांसद और उनके पुत्र दोनों को नामजद किया गया था। दोनों ही मुकदमों में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, जिन पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए भाजपा नेता कोर्ट पहुंचे। अभियोजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अपर महाअधिवक्ता विनोद दिवाकर ने जमानत प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति जताई। अदालत ने दोनों मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, यतीमखाना बस्ती में मकान तोडऩे के एक मुकदमे में सांसद आजम खां की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। सांसद आजम खां इस समय जेल में हैं। उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं।