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कोर्ट से बोले आजम, टायलेट करने की भी इजाजत नहीं दे रही पुलिस Rampur News

पेशी के दौरान सपा सांंसद ने कोर्ट से अपनी बात कहने की अनुमति मांगी और खुद को अधिवक्‍ता होने और पूर्व में प्रैक्टिस करने की बात भी कहीं थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 06 Mar 2020 02:33 PM (IST)Updated: Fri, 06 Mar 2020 02:33 PM (IST)
कोर्ट से बोले आजम, टायलेट करने की भी इजाजत नहीं दे रही पुलिस  Rampur News
कोर्ट से बोले आजम, टायलेट करने की भी इजाजत नहीं दे रही पुलिस Rampur News

रामपुर, जेएनएन। जेल जाने के बाद तीसरे बार एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए सांसद आजम खां ने खुद पैरवी की। कहा कि उन्हें सीतापुर से आने में छह घंटे लगते हैं। पुलिस उन्हें बहुत तंग कर रही है। रास्ते में लघु शंका भी नहीं करने देती। लंच भी नहीं कराया जा रहा है। वह वकील भी हैं। इसी कचहरी में भी वकालत की है।   सपा सांसद आजम खां ने कोर्ट ने अवगत कराया है कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सीतापुर से रामपुर लाए जाने के दौरान छह घंटे के सफर में पुलिस टॉयलेट करने तक की इजाजत नहीं दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस रास्ते में लंच तक नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं  नौ बार का विधायक, चार बार का मंत्री, एक बार का राज्यसभा सदस्य और वर्तमान में लोकसभा का सदस्य हूं। सांसद आजम खां को गुरुवार को पेशी पर सीतापुर से रामपुर लाया गया था।इसके बाद पेशी के दौरान सपा सांंसद ने कोर्ट से अपनी  बात कहने की अनुमति मांगी और खुद को अधिवक्‍ता होने और पूर्व में प्रैक्टिस करने की बात भी कहीं थी। 

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अकेले आजम की थी पेशी 

दूसरी बार सांसद और बेटे की पेशी हुई और गुरुवार को अकेले सांसद की पेशी हुई थी। हर पेशी पर सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। ऐसे में इनकी पेशी सीतापुर जेल से ही वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए कराने पर विचार हुआ। आजम खां को गुरुवार को सीतापुर ले जाने के बजाय बरेली जेल में रोक दिया गया। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि आजम खां की छह और सात मार्च को भी कोर्ट में पेशी है। सीतापुर से उन्हें लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनजर डीआइजी जेल ने उन्हें छह और सात मार्च को अस्थायी रूप से बरेली जेल में रखने के आदेश दिए हैं। दो दिन लगातार पेशी के बाद सात मार्च को उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया जाएगा।

क्वालिटी बार मामले में तजीन और अब्दुल्ला की जमानत खारिज

क्वालिटी बार मामले में आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है, जबकि हमसफर रिसोर्ट मामले में तीनों की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। 


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