आचार संहिता के एक मुकदमे में आजम खां को हाईकोर्ट से राहत Rampur News
अदालत ने तीनों के खिलाफ ही संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए मुनादी तक कराई गई।
रामपुर, जेएनएन। आचार संहिता के एक मुकदमे में सांसद आजम खां को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत में चल रहे मुकदमे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मुकदमे में सांसद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के नोटिस जारी हुए थे।
यह है पूरा मामला
आचार संहिता का यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। सांसद अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र के अंदर तक गए थे। वहां मीडिया से वार्ता भी की थी। गंज कोतवाली पुलिस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने सांसद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन्हें कई बार तलब किया। सांसद कोर्ट नहीं पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। बाद में कुर्की की प्रक्रिया शुरू करते हुए धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ सांसद हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने प्रोसेङ्क्षडग स्टे कर दिया है। गंज कोतवाल रामवीर ङ्क्षसह ने भी इसकी पुष्टि की है।
कुर्की की प्रक्रिया हो गई थी शुरू
गौरतलब है कि सांसद के खिलाफ दो अन्य मुकदमों में कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें एक मामला गंज कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड निवासी आरिफ रजा की ओर से जुड़ा है। वह सांसद के पड़ोसी भी हैं। उन्होंने गंज कोतवाली में सांसद समेत कई लोगों के खिलाफ धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अन्य आरोपित इसमें जमानत करा चुके हैं, जबकि सांसद ने जमानत नहीं कराई थी और न ही कोर्ट में हाजिर हो रहे थे। इसके अलावा दूसरा मामला धोखाधड़ी का है। इस मुकदमे में भी सांसद के खिलाफ अदालत ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी किए थे। यह मामला सांसद के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। इसमें सांसद के अलावा उनके बेटे और पत्नी विधायक तजीन फात्मा भी आरोपित हैं।