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Yatimkhana case : यतीमखाना प्रकरण के एक और मुकदमे में आजम खां को मिली जमानत Rampur News

Yatimkhana case शुक्रवार को अदालत ने बहस पूरी होने के बाद एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 06:05 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 06:05 PM (IST)
Yatimkhana case : यतीमखाना प्रकरण के एक और मुकदमे में आजम खां को मिली जमानत  Rampur News
Yatimkhana case : यतीमखाना प्रकरण के एक और मुकदमे में आजम खां को मिली जमानत Rampur News

रामपुर। सांसद आजम खां को यतीमखाना प्रकरण के एक और मामले में जमानत मिल गई है। पिछले वर्ष सांसद के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में एक दर्जन मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में लोगों ने आरोप लगाया था कि मुहल्ला घोसियान के पास यतीमखाने की जगह पर उनके मकान बने थे, जिन्हें सपा शासनकाल में सांसद के इशारे पर तोड़ दिया गया। इसके लिए 15 अक्टूबर 2016 को पुलिस अधिकारी फोर्स लेकर उनके घरों पर आए। उनके साथ कुछ सपाई भी थे। उन्होंने कहा कि यह जगह आजम खां ने ले ली है। अब जौहर ट्रस्ट की है। यहां आजम खां का स्कूल बनना है। इसलिए फौरन खाली कर दो, वर्ना फर्जी मुकदमों में जेल भेज देंगे। विरोध करने पर हम लोगों को मारपीटकर घर से निकाल दिया गया था। घर में रखे पैसे, जेवर आदि सामान भी लूट लिया था। इसके अलावा जानवर भी खोलकर ले गए थे। बाद में उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया था

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चार मुकदमों में पहले ही मिल चुकी थी मंजूरी 

लॉकडाउन से पहले यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में सांसद की जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी थी। बाद में अदालतें बंद हो गईं। अब पिछले दिनों अदालतें खुलीं तो फिर सांसद के मुकदमों में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाए। इनमें यतीमखाना प्रकरण से जुड़े एक अन्य मुकदमे में भी जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। 


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