आजम खां और आले हसन पर लूट का एक और मुकदमा Rampur News
आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ताजे मामले में आजम खां और आले हसन पर लूट का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
रामपुर, जेएनएन। तीन साल पहले मुहल्ला घोसियान सराय गेट में मकानों पर बुलडोजर चलाने के मामले में पुलिस ने सांसद आजम खां और आले हसन खां समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में मारपीट और लूटपाट के भी गंभीर आरोप हैं।
यह मुकदमा शन्नू पुत्र बदलू की शिकायत पर हुआ है। उनका कहना है कि मुहल्ला घोसियान सराय गेट पर वक्फ की जमीन यतीमखाने में कई सालों से मकान बनाकर रह रहा था। उसके पास किराएदारी का प्रमाण पत्र भी मौजूद है। 15 अक्टूबर 2016 की सुबह साढ़े पांच बजे तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां, सांसद के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, इस्लाम ठेकेदार, वीरेंद्र गोयल और एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र वहां आए। इन सभी का कहना था कि मकान खाली कर दो। यह जगह आजम खां ने ले ली है। यहां उनका स्कूल बनेगा। मना करने पर उनके साथ आए पुलिस कर्मियों ने जबरन घर से निकालना शुरू कर दिया। घर में रखा सामान बाहर फेंकने लगे। मना करने पर उनके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी की गई। जबरन परिजनों को घसीटकर बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर सीओ ने लात-घूंसों से पीटा। घर का कीमती सामान तोड़ दिया। 20 हजार रुपये कीमत का सामान गायब कर दिया। इसकी शिकायत कोतवाली में जाकर की तो पुलिस ने भगा दिया। शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शन्नू की तहरीर पर तत्कालीन मंत्री आजम खां समेत सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि मुहल्ला घोसियान में मकान तोडऩे और लूटपाट के मामलों में अब तक सात मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें एक मुकदमा गैर इरादतन हत्या, आजम खां की गोशाला के लिए भैंसे खोलकर ले जाने के आरोप का भी है।