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मकान तोडऩे में फंसे आजम खां और आले हसन, दो और मुकदमे दर्ज Rampur News

मुहल्ला घोसियान सराय गेट पर मकान तोडऩे और भैंस चोरी का भी आरोप। यतीमखाना प्रकरण में पहले दर्ज हो चुके हैं सात मुकदमे ।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 01:16 AM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 09:05 AM (IST)
मकान तोडऩे में फंसे आजम खां और आले हसन, दो और मुकदमे दर्ज  Rampur News
मकान तोडऩे में फंसे आजम खां और आले हसन, दो और मुकदमे दर्ज Rampur News

रामपुर, जेएनएन। मुहल्ला घोसियान सराय गेट में मकान तोडऩे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सपा सांसद आजम खां व पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज हुए हैं। ये मुकदमे कमर पुत्र बदलू और इरफान पुत्र शराफत अली की शिकायत पर हुए हैं। दोनों का आरोप है कि मुहल्ला घोसियान में वक्फ की जमीन यतीमखाना पर उनके मकान थे, जहां वे सालों से रह रहे थे। आरोप है कि 15 अक्टूबर 2016 की सुबह तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां, सांसद के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र, वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार व 20-25 लोग जबरन घर में घुस गए। कहने लगे कि यह जगह आजम खां ने ले ली है। यहां उनका स्कूल बनेगा। जगह खाली कर दो। इस पर हमने उन्हें बताया कि हम यहां सालों से रह रहे हैं। वक्फ के किरायेदारी से संबंधित कागजात भी दिखाए। आरोपितों ने कागजात फाड़ दिए। विरोध करने पर पूर्व सीओ ने चरस में जेल भेजने की धमकी दी। परिवार के लोगों को घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया और उस पर बुलडोजर चलवा दिया। कमर ने रिपोर्ट में चार भैंस भी खोलकर ले जाने का आरोप लगाया है, जबकि इरफान ने पांच हजार रुपये छीनकर ले जाने का आरोप लगाया है। भैंस को आजम खां की गोशाला में पहुंचाने की बात कही है। शहर कोतवाल अनिल कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि दोनों शिकायतों पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ अब तक 69 और आले हसन खां के खिलाफ 49 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।  

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