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Ajam Khan news : आजम पर और कसा कानूनी शिकंजा, 14 साल पहले दर्ज मुकदमे में आरोप तय

Ajam Khan news जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सांसद आजम खां करीब डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। मुकदमों की सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंस से पेशी की जा रही है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 31 Oct 2021 05:53 AM (IST)Updated: Sun, 31 Oct 2021 05:53 AM (IST)
Ajam Khan news : आजम पर और कसा कानूनी शिकंजा, 14 साल पहले दर्ज मुकदमे में आरोप तय
विभिन्न वर्गों के लोगों में शत्रुता को बढ़ावा दिया।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Ajam Khan news : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब उनके खिलाफ 14 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। उन्हें यह आरोप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पढ़कर भी सुनाए गए। सांसद ने आरोप से इन्कार करते हुए मुकदमा विचारण की याचना की है।

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सांसद के खिलाफ यह मामला वर्ष 2007 में थाना टांडा में दर्ज हुआ था। तब आजम खां सपा से विधायक थे। आरोप है कि सात अगस्त 2007 को टांडा में ठेकेदार वाली मस्जिद मैदान में चुनावी जनसभा के दौरान आजम खां ने अपने भाषण में अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द कहे थे। इस पर अनुसूचित जाति समाज के नेता धीरजशील ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान सांसद की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी कराई गई। एडीजे/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट आलोक दूबे ने चार धाराओं में आरोप तय किए। न्यायाधीश द्वारा जो आरोप तय किए गए हैं, उनमें पहला भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत है, जिसमें आरोप है कि उनके द्वारा जातिसूचक शब्द प्रयोग किए गए, जिससे लोक शांति भंग हो सकती थी। दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 छह के अंतर्गत है, जिसमें आरोप है कि आजम खां ने भाषण में निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से मिथ्या कथन कहे। तीसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) का है और चौथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 का है। इसमें सांसद पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी जनसभा में अपने भाषण से विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करने, धर्म जाति और भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों में शत्रुता को बढ़ावा दिया। आरोप तय होने के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य भी मौजूद रहे। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सांसद आजम खां करीब डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। मुकदमों की सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंस से पेशी की जा रही है। 


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