Adulteration : मुरादाबाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट, 47 दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर
खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 47 दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कराया है। दिसंबर 2020 में धनिया पाउडर पनीर. रस्क रसगुल्ला पिसी हल्दी छेना रसगुल्ला फ्रेस चीज आदि के नमूने लिए गए थे।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 47 दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कराया है। दिसंबर 2020 में धनिया पाउडर, पनीर. रस्क, रसगुल्ला, पिसी हल्दी, छेना रसगुल्ला, फ्रेस चीज, गरम मसाला, कुट्टू का आटा, चना दाल, स्वीटी सुपारी, मसाला, आम पापड, मिश्रित दूध, वनस्पति, दही, परचून, फुलकीम मिल्क मदर डेयरी, ब्रेकरी प्रोडक्टस, सोयाबीन, नाइस एन लाइट, विनेगर, मिश्रित दूध, दही, सॉस, मसाला फेन, पेस्ट्री, पनीर. अमूल फुल कीम मिल्क, केक- कीम शुगर, नोट फोर सेल फूड आर्टिकल की जांच रिपोर्ट मिली। इसमें अद्योमानक, मिथ्याछाप पाया गया। अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि 47 दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर किया गया है।
15 जुलाई को लगेगी लोक अदालत : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलंब एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए 13 जुलाई को पूर्वाहन 11ः30 बजे आयुक्त सभागार कक्ष में 68वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त निदेशक, पेंशन मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद ने बताया कि ऐसे सभी पेंशनर निर्धारित प्रारूप अपने जनपद से संबंधित कोषागार से प्राप्त कर तथा उसे पूर्ण कर संबंधित कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में तीन प्रतियों में प्राप्त करा दें। वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियोंं को वाद की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय व विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उन्होंने बताया कि ऐसे पेंशनर जिन्होंने पूर्व अदालतों में अपना वाद योजित कर रखा है, उन्हें पुनः वाद योजित करने की आवश्यकता नहीं है उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।